नीलामी में खरीद सकते हैं सस्ती प्रॉपर्टी

नीलामी में खरीद सकते हैं सस्ती प्रॉपर्टी

नई दिल्ली
बैंकों की ओर से समय-समय पर जमीन, फ्लैट, मकान, ऑफिस आदि की नीलामी की जाती है। बैंक अपने फंसे कर्ज को निकलाने के लिए यह नीलामी करते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर आप सस्ती प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। नीलामी में प्रॉपर्टी की कीमत बाजार के मौजूदा कीमत से 10 से 20 फीसदी तक कम होती है। लेकिन, सिर्फ कम कीमत को ही मकान खरीदने का पैमाना नहीं बनाना चाहिए।

विशेषज्ञों का कहना है कि नीलामी में किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले उसके बारे में सभी जानकारी इकट्ठा कर लेनी चाहिए। जब व्यक्ति लोन की ईएमाआई नहीं देते हैं तो बैंक बकायादार को नोटिस भेजता है। तीन ईएमआई का भुगतान नहीं करने पर यह नोटिस भेजा जाता है। उसके 60 दिन के बाद बैंक सरफेसी एक्ट के तहत उस प्रॉपर्टी की नीलामी करते हैं। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले कागजात, लोकेशन, बकाया की जानकारी लेनी चाहिए।

इन दिनों ज्यादातर बैंक प्रॉपर्टी की ई-नीलामी करते हैं। ई-नीलामी में भाग लेने के लिए बैंक द्वारा दिए गए वेबसाइट पर रजिस्ट्रर करना होता है। फिर, नीलामी वाले दिन ऑनलाइन बोली लगाते हैं। अगर, आपकी बोली सबसे ऊपर होती है तो आपको वह प्रॉपर्टी अलॉट हो जाती है। इसके बाद आपको बैंक में प्रॉपर्टी की कीमत का 10 फीसदी रकम का भुगतान 15 दिनों के अंदर करना होता है।

नीलामी में अगर फ्लैट खरीद रहे हैं तो वह जिस हार्उंसग सोसाइटी में है वहां जाकर जानकारी लें कि इस प्रॉपर्टी पर कोई रकम बकाया तो नहीं है। इसके साथ ही नगर निगम से बकाए टैक्स के बारे में पता करें।

बैंक प्रॉपर्टी की मेगा नीलामी करता है वह इसकी सूचना प्रमुख समाचार पत्रों, ऑनलाइन साइट, टीवी विज्ञापन के जरिए देता हैं। बैंक की वेबसाइट और कई दूसरे वेबसाइट पर भी नीलामी की जानकारी होती है।