पठानकोट हमले से जुड़ा पूर्व एसपी सलविंदर सिंह रेप का दोषी, 10 साल की कैद
गुरदासपुर
पंजाब पुलिस के पूर्व एसपी सलविंदर सिंह को एक स्थानीय अदालत ने रेप केस में 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सलविंदर पर 1.7 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने उसे 15 फरवरी को दोषी ठहराया था। सलविंदर सिंह वही अधिकारी है जिससे साल 2016 के पठानकोट हमले के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गहन पूछताछ की थी। हालांकि बाद में क्लीन चिट दे दी थी।
इसके बाद अगस्त 2016 में ही उसके खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया गया था। सलविंदर पर एक महिला ने आरोप लगाया था कि वह उसके पति से जुड़े एक केस की जांच कर रहा था और केस से बरी करने के एवज में 50 हजार रुपये घूस मांगी और यौन शोषण किया। तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने सलविंदर के खिलाफ जांच का आदेश दिया था। इसके बाद पांच महिला पुलिसकर्मियों ने भी सलविंदर के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाया।
'कोर्ट के फैसले के खिलाफ करूंगा अपील'
सलविंदर के खिलाफ रेप जैसे दो गंभीर मामलों में एफआईआर दर्ज होने और पांच अन्य मामलों में चार्जशीट दाखिल होने के बाद पंजाब सरकार ने उसे नवंबर 2017 में जबरन रिटायरमेंट दे दिया था। कोर्ट के फैसले के बाद सलविंदर ने कहा कि वह इस फैसले के खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में अपील करेगा।
पठानकोट हमले के बाद चर्चा में आया था
बता दें कि पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले के बाद सलविंदर सिंह ने दावा किया था कि हमले के एक दिन पहले आतंकियों ने उसका अपहरण कर लिया था। उसने एनआईए को दिए अपने बयान में दावा किया था कि देर रात एक दरगाह से दर्शन के बाद लौटते समय आतंकियों ने बंदूक के जोर पर उसका अपहरण किया। सलविंदर ने बताया था कि अपहरण के समय गाड़ी में उसके साथ उसका रसोइया और एक दोस्त भी था। हालांकि एनआईए की कड़ी पूछताछ और पॉलिग्राफ टेस्ट में पास होने के बाद सलविंदर को क्लीन चिट दे दी गई।