पत्नी से अप्राकृतिक सेक्स, मौलवी को राहत नहीं

अहमदाबाद 
गुजरात हाई कोर्ट ने अपनी तीसरी पत्‍नी के साथ अप्राकृतिक सेक्‍स के आरोपी एक मौलवी को गिरफ्तारी पूर्व जमानत देने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट के जस्टिस एवाई कोगजे ने सोमवार को मांडवी के रहने वाले 40 वर्षीय मौलवी के खिलाफ यह फैसला दिया। मौलवी ने पिछले साल अपने पड़ोस में रहने वाली 25 वर्षीय महिला से निकाह किया था। 


जस्टिस कोगजे ने कहा, 'कोर्ट इस बात से सहमत है कि प्रथम दृष्‍टया (पत्‍नी द्वारा लगाए गए) आरोप सही हैं, इसलिए आवेदक को गिरफ्तारी पूर्व जमानत नहीं दी जा सकती है।' बता दें कि मौलवी की दो शादियों के सफल न होने की वजह से पीड़‍िता के माता-पिता भी इस तीसरी शादी के खिलाफ थे। 

निकाह के कुछ महीने बाद ही महिला ने अपने माता-पिता से शिकायत की कि उसका पति अप्राकृतिक सेक्‍स के लिए दबाव डालता है और उसका व्‍यवहार बहुत खराब है। महिला ने अप्रैल महीने में मांडवी पुलिस स्‍टेशन पहुंची और अपने पति पर निर्दयता, अप्राकृतिक सेक्‍स, मारपीट और दहेज मांगने का आरोप लगाया। उसने कहा कि उसके पति की तीन पत्नियां हैं और वह उन्‍हें अलग-अलग स्‍थानों पर रखता है। 

मौलवी के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की विभिन्‍न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था। इसके बाद मौलवी जमानत के लिए बारदोली की अदालत पहुंचा लेकिन वहां उसे कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद आरोपी मौलवी ने जुलाई महीने में हाई कोर्ट में याचिका दायर की। मौलवी के वकील ने यह केवल आईपीसी की धारा 498 A का मामला है लेकिन मामले को गंभीर रंग देने के लिए महिला ने अप्राकृतिक संबंध का आरोप लगाया है। 

मौलवी के वकील ने कहा कि यदि इस तरह के आधारहीन आरोपों पर अदालतें विचार करेंगी तो कोई भी पति सुरक्षित नहीं रहेगा। उन्‍होंने यह भी कि महिला के पिता ने तलाक पर जोर दिया था और सेक्‍शन 377 लगाना केवल दबाव का तरीका है। वकील ने यह भी कहा कि इस आरोप की पुष्टि के लिए महिला के पास कोई मेडिकल साक्ष्‍य मौजूद नहीं है।