बंगले के किराएदार नहीं, बल्कि स्थाई पट्टाधारक हैं दिलीप कुमार

बंगले के किराएदार नहीं, बल्कि स्थाई पट्टाधारक हैं दिलीप कुमार

मुंबई स्थित 250 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिकाना हक के विवाद में मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार को राहत देते हुए उसके मूल मालिकों ने कहा है कि अभिनेता संपत्ति के ‘किराएदार नहीं बल्कि स्थाई पट्टाधारक हैं।’ दिलीप कुमार और उनकी अभिनेत्री पत्नी सायरा बानो का शहर के एक बिल्डर समीर भोजवानी के साथ बांद्रा के पाली हिल्स में एक बंगले के मालिकाना हक को लेकर विवाद चल रहा है।

दंपति ने जनवरी 2018 में एक शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें उन्होंने भोजवानी पर बांद्रा के पॉश पाली हिल इलाके में स्थित संपत्ति के मालिकाना हक के कागजात में जालसाजी करने का आरोप लगाया था। भोजवानी ने 21 दिसंबर 2018 को एक सार्वजनिक नोटिस जारी करके दावा किया था कि वह संपत्ति का ‘वैध मालिक’ है। उसने दावा किया था कि कुमार संपत्ति के अस्थाई किराएदार हैं। इसके बाद दंपति ने लागत और मानहानिकारक बयान के जरिए जनता को गुमराह करने के लिए भोजवानी को मानहानि का नोटिस भेजा। क्षतिपूर्ति के रूप में 200 करोड़ रुपये मांगे।

संपत्ति के मूल मालिकों के कानूनी वारिस सुनील खटाऊ सेठ मूलराज खटाऊ ट्रस्ट सेटलमेंट के लाभार्थी हैं। उन्होंने सोमवार को एक सार्वजनिक नोटिस जारी करके कहा कि ट्रस्ट इसका मालिक है और दिलीप कुमार 999 वर्षों के लिए इस संपत्ति के एक स्थाई पट्टाधारक हैं। नोटिस में यह स्पष्ट किया गया है कि कुमार संपत्ति के किराएदार नहीं हैं। ट्रस्ट के वकील अल्तमस शेख की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि संपत्ति का किराया पहले ही दे दिया गया है और ‘पट्टा अब भी वैध और लागू है’।