बालाघाट जिले में गबन पर एसडीओ को 3 वर्ष की सजा व 20 हजार जुर्माना

बालाघाट जिले में गबन पर एसडीओ को 3 वर्ष की सजा व 20 हजार जुर्माना


बालाघाट। बालाघाट जिले के लांजी के लोक निर्माण विभाग के तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी (एसडीओ) धनीराम पिता सज्जनसिंह उके को भ्रष्टाचार के मामले में 3 वर्ष की सजा के साथ 20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।

एसडीओ के साथ ही टाइम कीपर जितेंद्र बिलगोरे को भी आरोपित बनाया गया था, जिसकी मौत हो चुकी है। रोजगार गारंटी के कार्य में किए गए भ्रष्टाचार के मामले में विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम वाचस्पति मिश्र की अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाया।

सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अखिल कुमार कुशराम ने बताया कि सालेटेकरी मार्ग में वर्ष 2008 में कराए गए रोजगार गारंटी कार्यों के फर्जी मस्टर रोल तैयार कर शासकीय राशि का गबन किया गया था। इसकी जांच ईओडब्ल्यू जबलपुर ने की थी।

इसके बाद तत्कालीन एसडीओपी लांजी आकाश भूरिया द्वारा विवेचना कर गवाहों के बयान के आधार पर यह पाया गया था कि फर्जी मस्टर रोल तैयार कर फर्जी अंगूठों के निशान लगाए गए थे और मजदूरों के फर्जी नाम व हस्ताक्षर लगाकर 4 हजार 140 रुपए का भुगतान बताकर गबन किया गया था। जांच के बाद पुलिस ने टाइम कीपर जितेन्द्र बिलगोरे व एसडीओ धनीराम उके के खिलाफ अपराध दर्ज कर अभियोग को न्यायालय में पेश किया।