बिलासपुर हाईकोर्ट का आदेश ठंडे बस्ते में|

बिलासपुर हाईकोर्ट का आदेश ठंडे बस्ते में|

रायगढ़
 मापदंड के विपरीत बने स्पीड ब्रेकर को हटाने के लिए बिलासपुर हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है लेकिन शहर के मुख्य मार्गो में बने अमानक ब्रेकर को हटाने की कार्रवाई ठंडे बस्ते में है। पिछले महीने इंदिरा नगर मार्ग में बने अमानक बंपर के चलते दो सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिसमें दो लोगों की जान चली गई। इसके बाद बंपर को लेकर विरोध भी किया गया, लेकिन निगम प्रशासन तब भी नहीं जागा। जब लोगों ने इस मामले को लेकर उग्र रूप लेने शुरू किया तो निगम अमले ने उसे ठीक कराया।

इसे ठीक करने के बाद निगम ने शहर में अन्य मार्गों पर बने अमानक ब्रेकर को सुधारने के लिए पहल नहीं किया। जबकि निगम और पुलिस प्रशासन ने इसे लेकर एक सर्वे भी कराया था, जिमसें चक्रधर नगर व ढिमरापुर मार्ग में अमानक ब्रेकर मिले और उसे हटाने की बात भी हुई, लेकिन आज तक न तो ब्रेकर हटाया गया और न ही आस-पास क्षेत्र में संकेतक को सुधारा गया। आश्चर्य की बात तो यह है कि शहर के अन्य मार्गों में भी ब्रेकर व बंपर की भरमार है, लेकिन निगम व पुलिस की संयुक्त टीम को अन्य मार्गो में कोई ब्रेकर व बंपर नहीं मिला जिसके कारण इनका सुधार कार्य व संकेतक नहीं लग पाया है।

हादसों को दे रहे न्यौता 
शहर के मार्गो में बने अमानक ब्रेकर्स से आए दिन छोटे-छोटे सड़क हादसे होते हैं। निगम प्रशासन को इससे कोई वास्ता नहीं है। शायद उसे किसी बड़ी सड़क दुर्घटना का इंतजार है।

-स्पीड ब्रेकर व बंफर की जानकारी ली जा रही है। जल्द ही उन्हें हटाने व आवश्यक्ता वाले स्थानों में नियमों के अनुसार स्पीड ब्रेकर बनाने का काम शुरू होगा- आरके भोजसिया, ईई नगर निगम