रोज होगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने कठुआ केस को पठानकोट में किया ट्रांसफर
नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने कठुआ में आठ वर्षीय बच्ची से गैंगरेप और उसकी हत्या की सनसनीखेज घटना से संबंधित मुकद्दमा आज जम्मू-कश्मीर से बाहर पंजाब की पठानकोट की अदालत में स्थनांतरित कर दिया। कोर्ट ने इसके साथ ही इस मुकद्दमे की सुनवाई पर लगी रोक हटा दी। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ और न्यायमूर्ति इंदू मल्होत्रा की पीठ ने निर्देश दिया कि इस मुकद्दमे की सुनवाई अदालत के बंद कमरे में तेजी से की जाए और किसी विलंब से बचने के लिए इसकी सुनवाई दैनिक आधार पर की जाएगी। पीठ ने इस मामले में उर्दू में दर्ज बयानों का अंग्रेजी में अनुवाद कराने का भी निर्देश दिया है।
शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि इस मुकद्दमे की सुनवाई जम्मू कश्मीर में लागू रणबीर दंड संहिता के प्रावधानों के अनुरूप की जाएगी। न्यायालय ने कहा कि मुकद्दमे की सुनवाई आरोपियों और पीड़ित परिवार के लिए पूरी तरह निष्पक्ष होनी चाहिए। न्यायालय ने इस दौरान पीड़ित के परिवार और उनके मुकद्दमे का प्रतिनिधित्व कर रही वकील को प्रदान की गई सुरक्षा बरकरार रखने को कहा। इस मामले में आरोपी किशोर को मिली सुरक्षा भी जारी रहेगी।
उल्लेखनीय है कि एक घुमंतू कबीले की आठ वर्षीय बच्ची कठुआ जिले के निकट स्थित गांव में अपने घर के पास से 10 जनवरी को लापता हो गई थी और उसका शव एक सप्ताह बाद उसी इलाके के जंगल में मिला था।