सिंगल पैरंट पुरुषों को भी मिल सकती हैं 730 दिन की चाइल्ड केयर लीव

सिंगल पैरंट पुरुषों को भी मिल सकती हैं 730 दिन की चाइल्ड केयर लीव

 नई दिल्ली 
केंद्र सरकार के लिए काम कर रहे पुरुष कर्मियों को अब बड़ी राहत देने का ऐलान किया जा सकता है। ऐसे पुरुष कर्मी जो सिंगल पैरंट हैं, अब उन्हें भी चाइल्ड केयर लीव (सीसीएल) मिल सकती है। बता दें कि पूरी सर्विस के दौरान केंद्र कर्मचारी कुल 730 दिन की सीसीएल ले सकता है। अबतक इसका प्रावधान सिर्फ महिला कर्मचारियों के लिए है। महिला कर्मियों के लिए बने नियमों के मुताबिक, वे प्रति वर्ष 3 चरणों में बच्चों की देखरेख के लिए छुट्टियां ले सकती हैं। यह सुविधा सिर्फ 2 बच्चों तक ही दी जाती है। 


क्या है परिभाषा 
गैर शादीशुदा, विधुर या तलाकशुदा पुरुष को सिंगर पैरंट (पुरुष) के अंतर्गत रखा गया है। ऐसे पुरुषों की संख्या भले ही कम हो, लेकिन यह कदम सोच में परिवर्तन दिखाता है। इससे पहले तक महिलाओं को ही बच्चे की देख-देख करनेवाला समझा जाता रहा है। 

सरकारी संस्थाओं को यह सुझाव कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने दिया है। ऑर्डर में कहा गया है, 'एक सरकारी महिला कर्मचारी और सिंगल मेल पैरंट को संबंधित अथॉरिटी से 730 दिन की छुट्टियां मिलनी चाहिए। यह सर्विस शुरुआती दो बच्चों की देखरेख, उनकी जरूरतों जैसे शिक्षा, बीमारी आदि की देखरेख के लिए होनी चाहिए।'

DoPT की सिफारिश के मुताबिक, शुरुआती 365 दिनों में 100 प्रतिशत सैलरी और बाकी 365 दिन की 80 प्रतिशत सैलरी दी जाए। सिंगल पैरंट (पुरुष) से जुड़े नियमों में बदलाव सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का हिस्सा हैं जिन्हें स्वीकारा जाना बाकी है। रिपोर्ट में कहा गया था कि अगर पुरुष कर्मी सिंगल है तो बच्चे को संभालने का भार उसपर ही आता है। बता दें कि सीसीएल के अलावा महिला कर्मी को 180 दिन की मैटरनिटी लीव और पुरुष को 15 दिन की छुट्टी का प्रावधान है।