हाई कोर्ट ने पी चिदंबरम को 1 अगस्त तक गिरफ्तारी से राहत दी

नई दिल्ली 
दिल्ली हाई कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को गिरफ्तारी से एक अगस्त तक राहत दे दी है। हाई कोर्ट ने चिदंबरम को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच में सहयोग करने और बिना अनुमति के देश छोड़कर नहीं जाने का निर्देश भी दिया है।  

बता दें कि पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आईएनएक्स मीडिया से जुड़े ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 23 जुलाई को अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी। चिदंबरम की तरफ से उनके वकील प्रमोद कुमार दूबे और अर्शदीप सिंह के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि एफआईआर में कांग्रेस नेता की कोई भूमिका नहीं बताई गई है। उन्हें ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने की आशंका है। याचिका में कहा गया है कि पूर्व वित्त मंत्री को इस मामले में सीबीआई की तरफ से गिरफ्तारी से पहले ही छूट मिली है।