हाईकोर्ट ने बिहार में अवैध पैथ लैब सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई का ब्यौरा तलब किया

पटना
पटना हाईकोर्ट ने बिहार में अवैध रूप से संचालित पैथ लैब सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई का ब्योरा तलब किया है। इस मामले में अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल व न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैथोलॉजिस्ट एंड माइक्रो-बायोलॉजिस्ट की ओर से दायर जनहित याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।
याचिकाकर्ता की तरफ से एडवोकेट शमशुल हौदा ने आरोप लगाया कि बिहार में अब भी हजारों की तादाद में अवैध पैथ लैब चल रही हैं। जवाब में सरकारी अधिवक्ता प्रशांत प्रताप ने कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट के पिछले आदेशों के अनुपालन में राज्य सरकार ने जिलावार वैध एवं अवैध पैथोलॉजिस्ट केंद्रों की सूची प्रकाशित कर हरेक सिविल सर्जन को अवैध सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है। वैध पैथ सेंटरों से ही जांच कराने के लिए रेडियो, अखबार व इंटरनेट के जरिए जनता को जागरूक करने का प्रयास किया गया है।
हाईकोर्ट को बताया गया कि पूर्व में भी समय-समय पर सरकार की तरफ से अवैध केंद्रों पर की गई कार्रवाई का ब्योरा कोर्ट को प्रस्तुत किया गया है। इसी सिलसिले में बिहार एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल कानून बनाने के लिए बिल ड्राफ्ट हो चुका है, जिसे सामान्य प्रशासन और विधि विभाग से मंजूरी मिल चुकी है और वर्तमान में वित्त विभाग के विचाराधीन है। हाईकोर्ट ने इन सभी बिंदुओं के आलोक में भी राज्य सरकार से विस्तृत ब्योरा मांगा है।