हाईकोर्ट ने हेड कांस्टेबल सेतवंश के स्थानांतरण पर लगाई रोक

हाईकोर्ट ने हेड कांस्टेबल सेतवंश के स्थानांतरण पर लगाई रोक

कोरबा
छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हेड कांस्टेबल के पद पर पदस्थ सेतवंश द्वारा स्थानांतरण के मामले में दायर की गई याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने उसके स्थानांतरण पर रोक लगा दिया है.

दरअसल, कोरिया निवासी सेतवंश सिंह छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल कोरबा में बतौर कांस्टेबल के पद पर पदस्थ था. इस बीच बीते 22 सितंबर को एडीजीपी दूरसंचार ने उसका स्थानांतरण कोरबा से कोरिया कर दिया था.

लिहाजा, इस पर सेतवंश ने अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर किया था. याचिका में कहा गया था कि छत्तीसगढ़ पुलिस एक्ट-2007 की धारा 22 (2) के तहत किसी भी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी के स्थानांतरण का अधिकार सिर्फ पुलिस स्थापना बोर्ड को है न कि किसी अधिकारी को. बता दें कि याचिकाकर्ता के मामले में उसका स्थानांतरण पुलिस स्थानांतरण बोर्ड के स्थान पर आर. के. विज एडीजीपी, दूरसंचार रायपुर द्वारा किया गया है, जो नियमों के विरुद्ध है.

बहरहाल, मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने कांस्टेबल के स्थानांतरण पर रोक लगा दिया है.