कुलपति की नियुक्ति के सभी अधिकार पूरी तरह से गवर्नर के पास : हाईकोर्ट
इंदौर
देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी (डीएविवि) में कुलपति की नियुक्ति को लेकर सरकार और राज्यपाल में जारी टकराव जल्द खत्म हो सकता है। दरअसल, गुरुवार को हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने ऐसे ही एक मामले में टिप्पणी की कि कुलाधिपति यानी गवर्नर सिर्फ परामर्श के लिए बाध्य हैं, अंतिम निर्णय लेने का अधिकार उनके पास है। हाईकोर्ट ने यह व्यवस्था उज्जैन की विक्रम यूनिवर्सिटी में कुलपति की नियुक्ति के विरोध में लगी याचिका पर दी।
25 दिन से जारी है विवाद :
डीएविवि में कुलपति की नियुक्ति को लेकर 25 दिन से सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। नियुक्ति के लिए राज्य सरकार की ओर से भेजे गए तीन नामों के पैनल को खारिज कर गवर्नर ने अपनी ओर से तीन नामों का पैनल राज्य सरकार को भेजा है। सरकार इस पैनल को रोककर यह प्रयास कर रही है कि इंदौर कमिश्नर या उच्च शिक्षा विभाग के कमिश्नर को कुलपति का प्रभार दे दिया जाए। माना जा रहा है कि कोर्ट के फैसले के बाद गवर्नर अब जल्द ही कोई निर्णय ले सकती हैं।
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