करौली विधानसभा क्षेत्र में 1214 सिलिकोसिस पीड़ित श्रमिकों को मिली सहायता राशि: श्रम राज्य मंत्री
जयपुर। श्रम राज्य मंत्री श्री सुखराम विश्नोई ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि सिलिकोसिस बीमारी के प्रभावी नियंत्रण और रोकथाम के लिए राज्य सरकार द्वारा सिलिकोसिस नीति- 2019 लागू की गई है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा सिलिकोसिस पीड़ितों की पहचान तथा उनके पुनर्वास के लिए 138 स्वास्थ्य परीक्षण शिविरों का आयोजन किया गया था। विधानसभा क्षेत्र करौली में परीक्षण में 3 हजार 410 श्रमिक इस बीमारी से ग्रसित पाए गए। इनमें से विभाग द्वारा 1214 सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्तियों को सिलिकोसिस प्रमाणीकरण सहायता राशि दी गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रमाणपत्र नहीं पाने वाले श्रमिकों को अपील का अधिकार है।
श्रम राज्य मंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में सदस्यों द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि 4 अगस्त 2021 को सिलिकोसिस योजना श्रम विभाग से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को हस्तान्तरित कर दी गई।
इससे पहले श्रम राज्य मंत्री ने विधायक श्री लाखन सिंह के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि चिकित्सा विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार विधानसभा क्षेत्र करौली में माह जनवरी, 2020 से माह दिसम्बर, 2022 तक की अवधि में कुल 1214 श्रमिकों को सिलिकोसिस पीड़ित होने के प्रमाण पत्र जारी किये गये। उन्होंने कहा कि निदेशालय विशेष योग्यजन विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार विधानसभा क्षेत्र करौली में 1214 सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्तियों को सिलिकोसिस प्रमाणीकरण सहायता राशि दी गई एवं 375 सिलिकोसिस बीमारी से मृत व्यक्तियों के विधिक उत्तराधिकारियों को सिलिकोसिस सहायता राशि का भुगतान श्रम विभाग के बजट मद से एवं खान विभाग, करौली तथा निदेशालय विशेष योग्यजन, जयपुर द्वारा न्यूमोकोनियोसिस निवारण निधि से किया गया। उन्होंने विगत दो वर्षों में उक्त विधानसभा क्षेत्र में सिलिकोसिस बीमारी की रोकथाम के लिये किये गये उपाय का विवरण सदन के पटल पर रखा।