विधानसभा ने राहुल लोधी की सुविधाओं पर लगाई रोक, शीत सत्र के लिए अयोग्य करार

विधानसभा ने राहुल लोधी की सुविधाओं पर लगाई रोक, शीत सत्र के लिए अयोग्य करार

भोपाल। सुमावली सीट से कांग्रेस विधायक अजय सिंह कुशवाहा के बाद टीकमगढ़ जिले की खरगापुर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक राहुल सिंह लोधी को विधानसभा ने शीत सत्र के लिए अयोग्य करार दिया है। विधानसभा ने भाजपा विधायक राहुल लोधी की सुविधाओं वेतन, भत्ते और रेलवे के कुपन पर भी रोक लगा दी है। लोधी का निर्वाचन हाईकोर्ट ने शून्य कर दिया है। राहुल पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के बड़े भाई हरबल सिंह लोधी के बेटे है। वह पहली बार विधायक बनें। 2018 में उनके खिलाफ चुनाव हारने वाली कांग्रेस प्रत्याशी चंदा रानी गौर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इसमें निर्वाचन अधिकारी पर नियमविरुद्ध तरीके से नामांकन स्वीकार करने और सरकारी ठेका प्राप्त करने वाली निजी  कंपनी में पार्टनशिप होने की बात छिपाने का आरोप लगाया।

राहुल लोधी के कोर्ट के आदेश की कॉपी मिली 
विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने बताया कि चुनाव आयोग से राहुल लोधी के कोर्ट के आदेश की कॉपी मिली है। जिसके बाद उनको तीन दिन में जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया गया है। उनकी सुविधाओं को रोक दिया गया है। उनको शीत सत्र के लिए भी अयोग्य करार दिया गया है। हालांकि इस बीच वह कोर्ट से स्टे से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराते है तो वह शीत सत्र में भाग लेने के साथ ही उनकी सुविधाएं भी जारी कर दी जाएगी।

कांग्रेस विधायक अजय सिंह कुशवाहा को अयोग्य घोषित कर दिया 
बता दें मुरैना की सुमावली सीट से कांग्रेस विधायक अजय सिंह कुशवाहा को जमीन की धोखाधड़ी मामले में कोर्ट ने दो साल की जेल की सजा सुनाई है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधान के अनुसार दो साल की जेल होने पर सदस्यता समाप्त करने का नियम है। इसके बाद विधानसभा ने उनको नोटिस जारी कर सुविधाएं पर रोक लगाने के साथ ही शीत सत्र के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। कुशवाह ने नोटिस के जवाब में कोर्ट में अपील दायर करने की जानकारी देते हुए विधानसभा अध्यक्ष से कुछ समय मांगा है। कुशवाह की सदस्यता समाप्त करने का अंतिम निर्णय अध्यक्ष को करना है। इसके अलावा अशोक नगर से भाजपा विधायक जजपाल सिंह जज्जी की सदस्यता भी खतरे में है। हाईकोर्ट ने ज्जजी का एसटी का जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया है। साथ ही उन पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। अभी विधानसभा को जज्जी के मामले में कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली है।

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