कोर्ट का बड़ा फैसला, ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे का रास्ता साफ 

कोर्ट का बड़ा फैसला, ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे का रास्ता साफ 

वाराणसी। ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे का रास्ता साफ हो गया है। शुक्रवार को कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सर्वे को मंजूरी दे दी है। वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर की वैज्ञानिक विधि से जांच की मंदिर पक्ष की मांग स्वीकार की।

एएसआइ सर्वे कराने का आदेश दिया 
जिला जज डा. अजय कृष्ण विश्वेश ने मस्जिद पक्ष की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए ज्ञानवापी के वजूखाने को छोड़कर शेष हिस्से की एएसआइ सर्वे कराने का आदेश दिया है।

सभी पक्षों की बहस पूरी
इस मामले में सभी पक्षों की बहस पूरी हो चुकी थी। जिला जज डा. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में पिछली सुनवाई पर मस्जिद पक्ष ने प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए इसे खारिज करने की मांग की थी। वहीं मंदिर पक्ष ने ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक विधि से जांच को इस मुकदमे के लिए बेहद अहम बताया था।

12 मई को हाई कोर्ट ने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग का आदेश दिया 
बीते 12 मई को हाई कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर की कार्रवाई के दौरान ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग का आदेश दिया है। इसके बाद 19 मई को मंदिर पक्ष ने जिला वाराणसी की अदालत में पूरे ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक विधि से जांच की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र दिया था।
उनका कहना था कि ज्ञानवापी के उस हिस्से जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सील है को छोड़कर पूरे परिसर की वैज्ञानिक विधि से जांच की जानी चाहिए। इसके लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) को आदेश देने की मांग किया। इसका विरोध करते हुए मस्जिद पक्ष ने अदालत में कहा कि इससे वहां मौजूद मस्जिद को नुकसान पहुंचेगा। इससे मुकदमे का महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रभावित होगा। उनका कहना था कि बीते वर्ष मई माह में पांच दिन एडवोकेट कमिश्नर की कार्यवाही हुई जिसकी रिपोर्ट अदालत में दाखिल है। इस पर अभी तक चर्चा नहीं हो सकी है। ऐसे में एक और सर्वे की मांग को खारिज किया जाना चाहिए।

4 अगस्त तक रिपोर्ट मंगाई

कोर्ट ने एएसआई को सर्वे की इजाजत देते हुए 4 अगस्त तक रिपोर्ट मंगाई है। वैज्ञानिक सर्वे के आधार पर रिपोर्ट आने के बाद कोर्ट में मामले पर आगे की सुनवाई होगी। महिलाओं की ओर से श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की याचिका पर इसके बाद निर्णय होगा।

अहम फैसला
वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर शुक्रवार का दिन काफी अहम माना जा रहा था। हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे की मांग की गई थी। इस पर वाराणसी जिला कोर्ट में सुनवाई करते हुए कार्बन डेटिंग कराने की मांग को स्वीकार कर लिया है। अब परिसर के सभी हिस्सों की एएसआई से सर्वे कराया जा सकेगा। पिछले साल वाराणसी कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी परिसर का एडवोकेट कमिश्नर के नेतृत्व में सर्वे कराया गया था। इस दौरान वुजुखाने में शिवलिंग जैसी आकृति मिली थी। सुप्रीम कोर्ट में शिवलिंग जैसी आकृति के कार्बन डेटिंग केस पर सुनवाई चल रही है।

कोर्ट ने वैज्ञानिक सर्वे की इजाजत दी

हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा कि कोर्ट में एएसआई सर्वे के पक्ष में फैसला दिया है। कोर्ट ने वैज्ञानिक सर्वे की इजाजत दे दी है। मस्जिद परिसर के सर्वे के पक्ष में कोर्ट का फैसला आया है। विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे हिस्से का सर्वे कराया जाएगा। मुस्लिम पक्ष में सर्वे कराने का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि कवर एरिया को छोड़कर बाकी सभी जगहों का सर्वे होगा। इससे कई चीजें साफ हो जाएंगी।

सोशल मीडिया पर देखें खेती-किसानी और अपने आसपास की खबरें, क्लिक करें...

- देश-दुनिया तथा खेत-खलिहान, गांव और किसान के ताजा समाचार पढने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्म गूगल न्यूजगूगल न्यूज, फेसबुक, फेसबुक 1, फेसबुक 2,  टेलीग्राम,  टेलीग्राम 1, लिंकडिन, लिंकडिन 1, लिंकडिन 2टवीटर, टवीटर 1इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम 1कू ऐप से जुडें- और पाएं हर पल की अपडेट