वित्तीय अनियमितता पर जिला पंचायत सीईओ ने पंचायत सचिव के खिलाफ जारी किया जेल वारंट एवं गिरफ्तारी पत्र

वित्तीय अनियमितता पर जिला पंचायत सीईओ ने पंचायत सचिव के खिलाफ  जारी किया जेल वारंट एवं गिरफ्तारी पत्र

बैतूल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिलाष मिश्रा ने वित्तीय अनियमितता के फलस्वरूप वसूली हेतु अधिरोपित राशि समय सीमा में जमा नहीं करने वाले ग्राम पंचायत सचिव के खिलाफ जेल वारंट एवं गिरफ्तारी पत्र जारी कर कार्रवाई की है।

श्री मिश्रा ने बताया कि जनपद पंचायत प्रभातपट्टन की ग्राम पंचायत बिसनूर के तत्कालीन सचिव श्री साहेबराव कापसे द्वारा ग्राम पंचायत बिसनूर में पदस्थ अवधि के दौरान वित्तीय अनियमितता किया जाना पाए जाने पर उन्हें मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत 30 लाख 40 हजार 812 रूपए राशि वसूली अधिरोपित कर श्री कापसे के हिस्से की राशि 15 लाख 20 हजार 406 रूप्ए जमा करने हेतु आदेशित किया गया था। इस हेतु श्री कापसे को 04 अगस्त 2021 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर जवाब चाहा गया था। श्री कापसे द्वारा 09 अगस्त 2021 को प्रस्तुत जवाब में राशि जमा करने का कोई उल्लेख नहीं कर जवाब प्रस्तुत किया गया।

श्री कापसे द्वारा राशि जमा नहीं करने पर अधिनियम की धारा 92 (2) के तहत 30 दिवस की कालावधि हेतु 09 अगस्त 2021 को अधीक्षक जिला जेल बैतूल को जेल वारंट एवं पुलिस थाना आठनेर को गिरफ्तारी पत्र जारी किया गया है।