खाद्य सुरक्षा एवं दवा नियंत्रण टीमें भी करेंगी तंबाकू के विरूद्ध जंग में सहयोग
तंबाकू उत्पादों की बिक्री, सेवन और विज्ञापन पर कोटपा अधिनियम के तहत् कार्यवाही करने के निर्देश
जयपुर। प्रदेश में 31 मई से संचालित 60-दिवसीय टोबेको फ्री युवा कैम्पेन अभियान के दौरान तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों के प्रति जनजागरूकता विकसित करने के साथ ही तंबाकू उत्पादों की बिक्री, सेवन और विज्ञापन करने पर कोटपा अधिनियम के तहत कार्यवाही करने की कार्यवाही की जायेगी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण के दलों को भी अधिनियम के अनुसार समझाहिश, चालान कार्यवाही तथा सैंपल कलेक्शन की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।
मिशन निदेशक एनएचएम डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी तथा आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण श्री शिवप्रसाद नकाते ने इस संबंध में मंगलवार को वीडियो क्रांफ्रेसिंग बैठक में सभी जिलों के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों तथा औैषधि नियंत्रण अधिकारियों को यह निर्देश दिये।
तंबाकू धुंआ सहित या रहित दोनों रूपों में जानलेवा
मिशन निदेशक ने कहा कि राजस्थान में तंबाकू सेवन की दर तेजी से बढ़ रही है और 13 से 15 वर्ष की उम्र के बच्चों में तंबाकू सेवन की दर राष्ट्रीय स्तर पर 4.1 प्रतिशत होना चिंतनीय पहलु है। उन्होंने कहा कि तंबाकू धुंआ सहित या धुंआ रहित दोनों ही रूप में शरीर व जीवन दोनों के लिए हानिकारक है। उन्होंने समाज के प्रबुद्धजनों, जनप्रतिनिधिगणों, राजकीय विभागों, स्वयंसेवी संस्थाओं और आमजन को एकजुट होकर तंबाकू मुक्त राजस्थान के सपने को साकार करने के लिए सहयोग करने की अपील की।
तंबाकू मुक्त संस्थान के लिए प्रयास बढ़ायें
डॉ. सोनी ने कहा कि मुख्य सचिव महोदया द्वारा भी टोबेको फ्री युवा कैम्पेन अभियान की गतिविधियों को गंभीरतापूर्वक संपादित करने के आदेश जारी किये गये हैं। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित 9 मापदंड़ों के अनुसार कार्यवाही पूरी करते हुए अधिक के अधिक ग्राम पंचायतों, राजकीय संस्थानों, सार्वजनिक परिसरों को तंबाकू मुक्त संस्थान घोषित करने की कार्यवाही करने के प्रयास बढ़ाने पर जोर दिया।
मिल्क डेयरी बूथों, स्कूलों के आसपास ‘नो-टोबेको‘
मिशन निदेशक ने मिल्क डेयरी बूथों पर और स्कूलों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री, प्रदर्शन और विज्ञापन की आकस्मिक जांच करने और कोटपा अधिनियम के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।
तंबाकू मुक्त युवारू नैतिक जिम्मेदारी
आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण श्री शिवप्रसाद नकाते ने कहा कि प्रदेश को कैंसर राजधानी नहीं बनने देंगे, तंबाकु कैंसर रोग का स्पष्ट कारक है जिसकी जड़े तेजी से समाज में फैल रही हैं और इसकी रोकथाम के लिए हमें एकजुट होकर समझाहिश और विधिक कार्यवाही दोनों का उपयोग करना होगा। उन्होंने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के समान ही तंबाकू नियंत्रण हेतु कोटपा अधिनियम के अनुसार खाद्य सुरक्षा तथा औषधि नियत्रंण के अधिकारियों को दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि तंबाकू पदार्थों से युवावर्ग की रक्षा के लिए हमें राजकीय सेवा दायित्वों के साथ ही नैतिक जिम्मेदारी भी समझते हुए कार्य करने होंगे।
स्थानीय यूनियन, एशोसिऐशन को आमंत्रित करें
स्टेट नोडल अधिकारी, तंबाकू नियंत्रण डॉ.एस.एन.धोलपुरिया ने व्यापक जनजागरूकता गतिविधियां संचालित करने के साथ ही विभिन्न औषधि वितरक संघो, यूनियनों व स्वयंसेवी संस्थानों, मीडियाकर्मियों को आमंत्रित कर उन्हें टोबेको फ्री युवा कैम्पेन अभियान से जोड़ने पर बल दिया।
बैठक में आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण के डॉ.अजय फाटक, डॉ.राजाराम शर्मा, द यूनियन नई दिल्ली के डॉ. अमित यादव, एसआरकेपीएस के श्री राजन चौधरी, सभी जिलों के डिप्टी सीएमएचओ, औषधि नियंत्रक, खाद्य निरीक्षकों सहित संबंधित अधिकारीगण शामिल हुये।