सुप्रीम कोर्ट में रुकी मप्र पंचायत चुनाव की सुनवाई, कल सुबह 10:30 बजे से होगी

सुप्रीम कोर्ट में रुकी मप्र पंचायत चुनाव की सुनवाई, कल सुबह 10:30 बजे से होगी

भोपाल। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर एक बार सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई एक बार फिर टल गई है, अब सुनवाई कल होगी. बता दें कि अब तक सुप्रीम कोर्ट में तीन बार पंचायत चुनाव को लेकर होने वाली सुनवाई टल चुकी है। जबकि आज जिला पंचायत के अध्यक्ष पदों के लिए होने वाली आरक्षण की प्रक्रिया भी आगे बढ़ गई है। अब आरक्षण की प्रक्रिया 18 दिसंबर को होगी। 

सुनवाई रोक दी गई

दरअसल, आज पंचायत चुनाव को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई होनी थी, आज आज दोपहर 2 बजे से करीब 3 बजकर 30 मिनट तक सुनवाई भी चली, लेकिन बाद में सुनवाई रोक दी गई। अब आगे की सुनवाई कल सुबह 10:30 बजे से होगी। बता दें कि कांग्रेस नेता सैय्यद जफर और जया ठाकुर ने एमपी पंचायत चुनाव में 2014 आरक्षण और परिसीमन के आधार पर पंचायत चुनावों के विरुद्ध रिट पिटीशन याचिका दायर की गई है। 

तीन बार टल चुकी सुनवाई 

बता दें कि मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई तीन बार टल चुकी है, सबसे पहले 9 दिसंबर को सुनवाई की तारीख तय की गई थी, लेकिन बाद में तारीख आगे बढ़ाकर 13 दिसंबर कर दी गई। 13 दिसंबर के बाद आज सुनवाई होनी थी, लेकिन आज भी पूरी सुनवाई नहीं हो पाई और मामला कल तक के लिए आगे बढ़ गया है।

हाईकोर्ट के इनकार रोक के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंची है कांग्रेस 

कांग्रेस पहले मध्यप्रदेश हाईकोर्ट पहुंची थी, लेकिन हाईकोर्ट ने चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। कांग्रेस नेता सैय्यद जफर और जया ठाकुर ने 7 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, इस याचिका की पैरवी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता वरुण ठाकुर कर रहे हैं।

18 को होगा जिला पंचायत अध्यक्ष पद का आरक्षण 

वहीं जिला पंचायत अध्यक्षों के लिए होने वाले आरक्षण की प्रक्रिया भी फिलहाल टाल दी गई है, अब 18 दिसंबर को जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होगी। इससे पहले जिला पंचायत अध्यक्ष के पद के आरक्षण के संबंध में पंचायत राज संचालनालय ने कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए थे। इसमें कहा गया था कि आज यानि 14 दिसंबर को अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सभी वर्गों में महिलाओं के लिए आरक्षण की प्रक्रिया भोपाल में लॉटरी निकाल कर की जाएगी। अब इसकी तारीख 18 दिसंबर कर दी है। इस बीच पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट क फैसला आने की भी उम्मीद है, जिससे काफी कुछ तस्वीर साफ हो जाएगी।

शिवराज सरकार ने कमलनाथ सरकार का फैसला पलटा

बता दें कि शिवराज सरकार ने कमलनाथ सरकार का एक और फैसला पलट दिया है। पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच सरकार ने ऐसी पंचायतों के परिसीमन को निरस्त कर दिया था, जहां बीते एक साल से चुनाव नहीं हुए हैं। ऐसी सभी जिला, जनपद या ग्राम पंचायतों में पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी। जो पद, जिस वर्ग के लिए आरक्षित है, वही रहेगा। इसके लिए सरकार ने मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अध्यादेश-2021 लागू कर दिया है। इसकी अधिसूचना भी जारी की गई थी।

कांग्रेस नेता सैयद जाफर व जया ठाकुर ने लगाई है याचिका 

पंचायत चुनाव का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। पंचायत अधिनियम में किए गए संशोधन को चुनौती दी गई है। इसमें बताया गया है कि यह संशोधन संविधान की धारा 243 से कवर्ड नहीं है। यह याचिका कांग्रेस नेता सैयद जाफर व जया ठाकुर ने लगाई है।

मार्गदर्शन के लिए कांग्रेस ने पांच सदस्यीय समन्वय समिति का गठन किया

पंचायत चुनाव के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने पांच सदस्यीय समन्वय समिति का गठन किया है। यह समिति चुनाव से संबंधित सभी विषयों पर समन्वय कर संबंधितों को उचित मार्गदर्शन देगी। इस समिति में पूर्व मंत्री एवं विधायक कमलेश्वर पटेल को समिति का संयोजक बनाया गया है। जबकि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति, पूर्व मंत्री डॉ. गोविंद सिंह, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, विधायक झूमा सोलंकी और प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं चुनाव आयोग कार्य के प्रभारी जेपी धनोपिया को समिति का सदस्य बनाया गया है।