18 वर्ष से कम एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रितों को घर बैठे राशन: खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री

18 वर्ष से कम एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रितों को घर बैठे राशन:  खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री

जयपुर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना के सभी लाभार्थियों को योजना का लाभ मिले, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा संवेदनशील पहल करते हुए एक जुलाई 2024 से 18 वर्ष से कम एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रितों के लिए घर-घर जाकर राशन वितरण की व्यवस्था की गई है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि विधान सभा क्षेत्र मावली में 110 उचित मूल्‍य दुकानें संचालित हैं। इनमें से 14 दुकानें विभिन्न कारणों से रिक्त हैं, जिनका वैकल्पिक दुकानों के माध्यम से संचालन किया जा रहा है। उन्होंने इन दुकानों को शीघ्र भरने तथा प्रस्ताव प्राप्त होने आवश्यकतानुसार उचित मूल्‍य की दुकानें खोलने के लिए सदन को आश्वस्त किया ।  

इससे पहले विधायक पुष्कर लाल डांगी के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने बताया कि 7 अप्रैल, 2010 एवं 26 दिसम्बर, 2019 के विभागीय निर्देश द्वारा राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्‍तर्गत चयनित 500 राशनकार्डो अथवा 2000 यूनिट पर नवीन उचित मूल्‍य दुकान खोले जाने के मापदण्‍ड निर्धारित है।

उन्होंने जानकारी दी कि विधान सभा क्षेत्र मावली में 110 उचित मूल्‍य दुकानें संचालित है। जिनका ग्रामवार विवरण उन्होंने सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि विधान सभा क्षेत्र मावली में विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप उचित मूल्‍य की पर्याप्‍त दुकाने संचालित है।

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