कर चोरी के विरुद्ध वाणिज्यिक कर विभाग की बड़ी कार्रवाई, प्रदेशभर में 160 वाहन पकड़े

कर चोरी के विरुद्ध वाणिज्यिक कर विभाग की बड़ी कार्रवाई, प्रदेशभर में 160 वाहन पकड़े

सितम्बर के अंतिम सप्ताह से अब तक 62 वाहन निरुद्ध, 41 प्रकरणों में 2.87 करोड़ रुपये की  वसूल

कर चोरी और बिना वैध दस्तावेजों के माल परिवहन पर विभाग की पैनी नजर, जांच अभियान रहेगा जारी

जयपुर। प्रदेश में कर चोरी पर प्रभावी अंकुश लगाने एवं राजस्व संरक्षण की दिशा में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा परिवहन वाहनों के विरुद्ध विशेष जांच अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। विभाग ने अगस्त, सितम्बर एवं अक्टूबर माह में अब तक प्रदेशभर में कर चोरी एवं दस्तावेजों में अनियमितता से संबंधित कुल 160 परिवहन वाहनों को पकड़ा है। इनमें से 108 वाहनों की जांच पूर्ण कर 8 करोड़ 49 लाख रुपये की राशि वसूल की गई है। शेष 52 वाहनों का भौतिक सत्यापन एवं जांच प्रक्रियाधीन है। जांच पूर्ण होने के उपरांत नियमानुसार शास्ति वसूली की कार्रवाई की जाएगी।
विभाग द्वारा अभियान को और अधिक प्रभावी बनाते हुए सितम्बर माह के अंतिम सप्ताह से 13 अक्टूबर तक विशेष निगरानी एवं जांच के दौरान 62 परिवहन वाहनों को निरुद्ध किया गया। इनमें से 41 वाहनों की जांच पूर्ण कर 2 करोड़ 87 लाख रुपये की शास्ति वसूल की जा चुकी है, जबकि शेष 21 वाहनों का भौतिक सत्यापन एवं जांच जारी है।

प्रदेश के विभिन्न जिलों में सघन जांच, कई परिवहनकर्ताओं के वाहन निरुद्ध

विभागीय कार्रवाई के तहत अजमेर, अलवर, भिवाड़ी, भीलवाड़ा, कोटा, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, श्रीगंगानगर एवं पाली सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में परिवहन वाहनों की सघन जांच की गई।
इस दौरान निरुद्ध किए गए वाहनों में बाबा देवपुरी रोडलाइन, विजेता रोड कैरियर, के.एस. लॉजिस्टिक, न्यू भारती ट्रैवल्स, पूजा रोड कैरियर, एस.एस. गिल संदू, मां वैष्णो ट्रांसपोर्ट, जड़िया ट्रांसपोर्ट कंपनी, उदयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी, श्री बालाजी लॉजिस्टिक, ओम शिव ट्रांसपोर्ट कंपनी, राजधानी ट्रांसपोर्ट कंपनी एवं बालाजी ट्रांसपोर्ट कंपनी सहित अन्य परिवहनकर्ताओं के वाहन शामिल हैं।

वैध दस्तावेजों के बिना माल परिवहन करने पर होगी सख्त कार्रवाई

वाणिज्यिक कर विभाग ने सभी वास्तविक एवं नियमानुसार व्यवसाय करने वाले परिवहनकर्ताओं तथा करदाताओं से अपील की है कि माल परिवहन के दौरान वैध टैक्स इनवॉइस अथवा बिल, कंसाइनमेंट नोट तथा नियमानुसार आवश्यक ई-वे बिल सहित सभी संबंधित दस्तावेज अनिवार्य रूप से साथ रखें।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि माल परिवहन से संबंधित दस्तावेजों में अनियमितता, आवश्यक दस्तावेजों की कमी अथवा कर चोरी पाए जाने पर संबंधित वाहन स्वामी, परिवहनकर्ता एवं करदाता के विरुद्ध प्रचलित विधिक प्रावधानों के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

राजस्व रिसाव रोकने के लिए निरंतर जारी रहेगा विशेष अभियान

वाणिज्यिक कर विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में कर अनुपालन सुनिश्चित करना, कर चोरी पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना तथा राजस्व रिसाव को रोकना विभाग की प्राथमिकता है। इसके लिए परिवहन वाहनों की जांच एवं निगरानी का विशेष अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।
विभाग ने सभी व्यापारियों, करदाताओं एवं परिवहनकर्ताओं से अपील की है कि वे निर्धारित कर नियमों का पालन करते हुए पारदर्शी एवं वैध तरीके से व्यापारिक गतिविधियां संचालित करें तथा प्रदेश में सुदृढ़ कर व्यवस्था एवं राजस्व संरक्षण में सहयोग प्रदान करें।