MP Government जब्त करेगी नेशनल हेराल्ड की तीन सौ करोड़ रुपये की संपत्ति!

भोपाल। नेशनल हेराल्ड की भोपाल के महाराणा प्रताप नगर स्थित तीन सौ करोड़ रुपये की संपत्ति को मध्य प्रदेश सरकार जब्त कर सकती है। यह संपत्ति नेशनल हेराल्ड अखबार के प्रकाशन के लिए तीस साल की लीज पर दी गई थी। इसमें शर्त थी कि इस एक एकड़ भूमि का उपयोग दूसरे कार्य के लिए नहीं किया जा सकता है लेकिन इसे बेच दिया गया। भोपाल विकास प्राधिकरण ने लीज की शर्त का उल्लंघन करने पर इसका नवीनीकरण न करते हुए इसे निरस्त करने की कार्यवाही की थी, लेकिन मामला न्यायालय पहुंच गया। सरकार ने इस मामले में कानूनी पहलुओं का परीक्षण कराया तो यह बात सामने आई है कि न्यायालय ने संपत्ति की जब्ती पर कोई रोक नहीं लगाई है। इसे देखते हुए संपत्ति को जब्त करने पर विचार किया जा रहा है।
मंत्री भूपेंद्र सिंह ने प्रमुख सचिव को जांच करने के निर्देश दिए
मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने प्रमुख सचिव को जांच करने के निर्देश भी दिए हैं। 1981 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने एक लाख रुपये में एक एकड़ भूमि 30 साल की लीज पर आवंटित की थी। भूमि समाचार पत्र के प्रकाशन के लिए दी गई थी। नियमानुसार इसका वाणिज्यिक उपयोग नहीं किया जा सकता है, लेकिन यहां भूमि का दुरुपयोग हुआ। भूमि कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बेच दी गई। वर्ष 2011 में जब लीज नवीनीकरण का आवेदन भोपाल विकास प्राधिकरण के सामने आया तो शर्तों के उल्लंघन का मामला पाते हुए लीज को निरस्त करने की कार्रवाई प्रारंभ की गई। इसके विरोध में नेशनल हेराल्ड का प्रबंधन न्यायालय पहुंच गया। इसके साथ ही दुकानदारों ने भी याचिका दायर कर दी। मामला भोपाल जिला न्यायालय में विचाराधीन है।
ये है नेशनल हेराल्ड मामला
भोपाल में नेशनल हेराल्ड प्रकाशन के लिए 1981 में एक लाख रुपये में एक एकड़ भूमि महाराणा प्रताप नगर में 30 साल की लीज पर आवंटित की थी, 2011 में जब लीज नवीनीकरण का आवेदन भोपाल विकास प्राधिकरण के सामने आया तो शर्तों के उल्लंघन का मामला पाते हुए लीज को निरस्त करने की कार्रवाई प्रारंभ की। इसके विरोध में नेशनल हेराल्ड का प्रबंधन न्यायालय पहुंच गया, इसके साथ ही दुकानों ने भी याचिका दायर की दी। मामला भोपाल जिला न्यायालय में विचाराधीन है और 2007 से 2009 के बीच भूमि बेची गई है।