मप्र में महापौर का चुनाव जनता से कराने याचिका दायर
praveen namdev
जबलपुर। मप्र में नगर निगम के महापौर और नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का चुनाव जनता द्वारा हो, इसे लेकर जबलपुर के डॉ. पीजी नाजपांडे की ओर से एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई है। सुप्रीम कोर्ट में ये नई याचिका है। पूर्व में इसी विषय पर एमपी में दायर जनहित याचिका और रिव्यू पिटीशन को खारिज रकने के हाईकोर्ट के निर्णयों पर अंतरिम स्थगन आदेश देकर निर्णयों को रद्द करने की मांग की है।
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. नाजपांडे की ओर से याचिका में कहा गया कि लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए 1997 में अधिनियम लाया गया था कि मेयर का चुनाव जनता द्वारा होगा। इसी तरह से तीन चुनाव कराए भी गए। हाईकोर्ट ने 1997 में इसी विधि को सही ठहराया था। पर अब अध्यादेश लाकर महापौर का चुनाव पार्षदों से कराने का निर्णय लिया गया है। पूर्व में मप्र में याचिका दायर की गई थी, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया।