हत्या के प्रयास के 8 आरोपियों को सात साल की सश्रम जेल, 24 हजार का जुर्माना
awdhesh dandotia
मुरैना। हत्या के प्रयास के आठ आरोपियों को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश ने सात साल की सश्रम जेल और 24 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है। अपर लोक अभियोजक राजकुमार शर्मा ने बताया कि 15 मई 2020 को शाम छह बजे फरियादी गिर्राज सिंह निवासी हंसराज का पुरा पढ़ावली थाना रिठौरा की भैंस पड़ौस में रहने वाले नरोत्तम गुर्जर के गौड़ा में घुस गई थी। इससे नाराज होकर नरोत्तम ने गिर्राज की भैंस को लाठी मार दी। जब गिर्राज के परिवार के भूरा ने इस पर आपत्ति जताई तो आरोपी नरोत्तम गुर्जर ने गालियां देना शुरू कर दिया। जब गिर्राज बीच-बचाव कराने के लिए आया तो नरोत्तम ने अपने परिवार के प्रताप गुर्जर, सुरेंद्र गुर्जर को भी साथ बुला लिया। इसी दौरान नरोत्तम के परिवार के ही बालिस्टर और कोमल गुर्जर ने छत से फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने से भूरा, धर्मेंद्र व भोला गुर्जर जख्मी हो गए। इस मामले में रिठौरा पुलिस ने धारा 307 के तहत केस दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया। अभियोजन के तर्कों, गवाहों से सहमत होकर तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश ने आठों आरोपियों नरोत्तम गुर्जर, प्रताप गुर्जर, सुरेंद्र गुर्जर, बालिस्टर गुर्जर और कोमल गुर्जर, कलियान गुर्जर, सुरेश फौजी व रामेश्वर को हत्या के प्रयास क ादोषी मानते हुए सात साल की सश्रम जेल और 24 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है।
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