श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद: आदेश पर रोक लगाने से इनकार, 9 जनवरी को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली। कृष्ण जन्मभूमि सुनवाई पर वकील बरुण सिन्हा ने कहा, कृष्ण जन्मभूमि का मामला लंबित था। मुस्लिम पक्ष ने सभी अर्जियों को मथुरा से इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अर्जी दी थी। उस मामले की आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 9 जनवरी की तारीख दी है।
मुस्लिम पक्ष की मांग खारिज, आदेश पर रोक लगाने से इनकार
उन्होंने आगे कहा, तब तक इलाहाबाद हाईकोर्ट में रोजमर्रा की कार्यवाही जारी रहेगी। मुस्लिम पक्ष की मांग थी कि उस आदेश पर रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा है कि अगली तारीख पर योग्यता के आधार पर फैसला लिया जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा से कुल 18 अर्जियां अपने यहां ट्रांसफर कर ली हैं। सुप्रीम कोर्ट उन सभी अर्जियों पर 9 जनवरी को सुनवाई करेगा। हमें अगले आदेश का इंतजार करना होगा, तब तक हाईकोर्ट में कार्यवाही जारी रहेगी।
ट्रांसफर से जुड़े आदेश के कानूनी पहलू पर विचार करेंगे
SC ने कहा कि वह मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले से जुड़े सभी मुकदमे इलाहाबाद HC ट्रांसफर होने के खिलाफ शाही ईदगाह कमिटी की याचिका पर सुनवाई करेगा। दोनों पक्षों से लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा। SC ने यह भी कहा कि ट्रांसफर से जुड़े आदेश के कानूनी पहलू पर विचार करेंगे।