राजस्थान में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 सफलतापूर्वक पूरा हुआ
जयपुर। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजस्थान में 199 विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 के सफल समापन पर राजस्थान के मतदाताओं, निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारियों, राजनीतिक दलों और अन्य प्रमुख हितधारकों को बधाई दी है।
राजस्थान एसआईआर-2026 एक नजर में :27 अक्टूबर 2025 से 21 फरवरी 2026
क्र.स. विवरण कुल
1 27 अक्टूबर 2025 को मतदाता — 5,46,56,215
2 ड्राफ्ट सूची में शामिल ना हुये मतदाता (ASD)— 41,84,891
3. 16 दिसम्बर 2025 को ड्राफ्ट सूची में शामिल मतदाता — 5,04,71,324
4 ड्राफ्ट सूची प्रकाशन के बाद जोड़े गये कुल नये मतदाता— 12,91,365
5 ड्राफ्ट सूची प्रकाशन के बाद हटाये गये कुल मतदाता — 2,42,760
6 मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन में मतदाता — 5,15,19,929
199 विधानसभा (अन्ता विधानसभा को छोड़कर)
मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन में कुल मतदाताओं की संख्या 5,15,19,929 पुरूष 2,69,57,881, महिला 2,45,61,486 तथा 562 ट्रांसजेण्डर है ।
प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद अन्तिम प्रकाशन में 10,48,605 मतदाताओं की वृद्धि हुई है जो 2.08 प्रतिशत है। राज्य मे जयपुर जिले में 3.45 प्रतिशत, फलौदी 3.22 प्रतिशत, भरतपुर 2.78 प्रतिशत, सिरोही 2.72 प्रतिशत व बूंदी 2.71 प्रतिशत कुल मतदाताओं में वृद्धि हुई है।
अन्तिम प्रकाशन में लिंगानुपात में 2 अंकों की वृद्धि हुई है, जो प्रारूप प्रकाशन के समय 909 से अन्तिम प्रकाशन के समय 911 हो गया है। राज्य मे जयपुर जिले मे 7 अंक, कोटा में 6 अंक, अजमेर, सिरोही, डूंगरपुर, बूंदी, झालावाड़ और बारां मे 4 अंक की वृद्धि हुई है।
प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद अन्तिम प्रकाशन में युवा मतदाताओं (18 से 19 वर्ष आयुवर्ग) की संख्या में 4,35,061 की वृद्धि हुई है, जो 0.82 प्रतिशत है। राज्य मे जयपुर जिले मे 1.30 प्रतिशत, बाड़मेर में 1.26 प्रतिशत, भरतपुर में 1.22 प्रतिशत, फलौदी में 1.18 प्रतिशत तथा बूंदी में 1.09 प्रतिशत युवा मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है।
शनिवार, 21.02.2026 को जिला निर्वाचन अधिकारियों की अध्यक्षता में सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि के साथ मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के संदर्भ में बैठक आहूत की गयी।
मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावली-2026 की एक सॉफ्ट कॉपी (फोटोरहित) एवं एक हार्ड कॉपी निःशुल्क संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के स्तर पर बैठक आयोजित कर उपलब्ध कराई गई।
कोई भी मतदाता यह सूचियाँ जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO)/मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) की बेवसाइट https://election.rajasthan.gov.in तथा https://voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन EPIC सर्च के माध्यम से देख सकता है, बाबत राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को जानकारी प्रदान की गई।
महाजन ने बताया कि वृहद अभियान को सभी 41 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ), 199 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ), 1651 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (एईआरओ), 61,136 बूथ स्तर अधिकारियों (बीएलओ), लाखों वॉलियन्टर्स और सभी प्रमुख राजनीतिक दलों की पूर्ण भागीदारी के माध्यम से सफल बनाया गया। इसमें उनके जिला अध्यक्ष और उनके द्वारा नियुक्त 1,08,252 बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) शामिल रहे।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने पूरी प्रक्रिया के दौरान नियमित रूप से जागरूकता तथा अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजीटल मीडिया को भी धन्यवाद दिया।
विशेष गहन पुरीक्षण प्रक्रिया समझाने और उन्हें पूरी जानकारी देते रहने के लिए राजनीतिक दलों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की गईं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/बीएलओ ने पात्र मतदाताओं की पहचान करने के उद्देश्य से ASD मतदाताओं की बूथ-स्तरीय सूचियाँ राजनीतिक दलों के साथ साझा की। ड्राफ्ट मतदाता सूची भी सभी राजनीतिक दलों के साथ साझा की गई। साथ ही ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल न किए गए नामों की सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान तथा संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी की बेवसाइट पर भी आमजन के अवलोकन के लिए प्रदर्शित की गई।
विशेष गहन पुरीक्षण में संविधान के अनुच्छेद 326 और निर्वाचन आयोग के आदर्श वाक्य ‘‘कोई भी पात्र मतदाता छूटने न पाए और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो'' के अनुरूप कार्यवाही की गई।
मतदाता सूची में नाम जुड़वाना, हटाना व प्रविष्टियों में संशोधन एक अनवरत प्रक्रिया है, जो सतत जारी है, इसके लिए क्रमशः फॉर्म-6 मय घोषणा पत्र (अनुलग्न-IV), 7 एवं 8 ECINet App/ Voters Portal (https://voters.eci.gov.in) पर जाकर ऑनलाईन अथवा संबंधित बीएलओ से सम्पर्क कर भरा जा सकता है।
मतदाता सूची में किसी प्रविष्टि के संबंध में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अपील लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 तथा निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 23 एवं 27 के अन्तर्गत प्रथम अपील जिला मजिस्ट्रेट को अन्तिम प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस में तथा जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति में द्वितीय अपील मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान को जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय के 30 दिवस के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं। अन्ता विधानसभा की मतदाता सूची का अन्तिम प्रकाशन 12मार्च 2026 को किया जाएगा।
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