आपसी सुलह के आधार पर हुए राजीनामा

आपसी सुलह के आधार पर हुए राजीनामा

आपसी सुलह के आधार पर हुए राजीनामा

नेशनल लोक अदालत संपन्न

agreement-signed-on-the-basis-of-mutual-reconciliation Syed Javed Ali मण्डला (12 दिसम्बर 2020) - राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार नेशनल लोक अदालत सम्पूर्ण देश में आयोजित की गई। इसी तारतम्य में जिला मण्डला में जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आर. सी. वार्ष्णेय के निर्देशन में एव सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रकाश कसेर के मार्गदर्शन में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें सभी प्रकार के राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, सिविल प्रकरण विद्युत प्रकरण, मोटर दुर्घटना, भरण-पोषण, चैक बाउन्स, श्रम, राजस्व (जिला न्यायालय एवं मान. उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरण) पारिवारिक वैवाहिक मामले न्यायालय के प्रकरणों के साथ-साथ, भू-अर्जन, बैंक के प्रीलिटिगशन प्रकरणों का निराकरण किया गया। अपर जिला न्यायाधीश, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रकाश कसेर ने बताया कि नेशनल लोक अदालत जिला न्यायालय मण्डला एवं तहसील नैनपुर, निवास, बिछिया में भी उक्त नेशनल लोक अदालत आयोजित की गई है। इसमें सभी समझौते योग्य प्रकरणों के निराकरण हेतु 16 खंडपीठों का गठन किया गया है जिसमें आपसी सुलह के आधार पर राजीनामा किया गया। उन्होंने बताया कि इस बार की लोक अदालत में प्रिलिटिगेशन प्रकरणों में बैंक के 1925 प्रकरणों में से 120 प्रकरण निराकृत हुये जिसमें 3357891 रूपये की वसूली राशि प्राप्त हुई, विद्युत विभाग के 343 प्रकरणों में से 65 प्रकरण निराकृत हुये जिसमें 40069665 रूपये की वसूली राशि प्राप्त हुई, नगरपालिका के 309 प्रकरणों में से 22 प्रकरण निराकृत हुये जिसमें 63177 रूपये की वसूली राशि प्राप्त हुई। न्यायालय के पेंडिंग केसेस में समझौता योग्य आपराधिक प्रकरणों केे 153 प्रकरणों में से 38। 138 एन.आई. एक्ट के 55 प्रकरणों में से 07 प्रकरण निराकृत हुये जिसमें 2007450 राशि का अवार्ड पारित किया गया, एम.ए.सी.टी. के 296 प्रकरणों में से 110 प्रकरण निराकृत हुये जिसमें 19337280 राशि का अवार्ड पारित किया गया, पारिवारिक विवाद के 78 प्रकरणों में से 13 प्रकरण निराकृत हुये। अन्य सिविल के 75 प्रकरणों में से 12 प्रकरण निराकृत हुये। विद्युत अधिनियम के 17 प्रकरण रखे गये थे, जिसमें से 03 प्रकरण निराकृत हुये, जिसकी समझौता राशि 24658 रूपये का आदेश पारित किया गया। सभी समझौता योग्य प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह के आधार पर किया गया।इस प्रकार न्यायालय के पेंडिंग केसेस कुल 675 प्रकरणों में से 184 प्रकरण निराकृत किये गये तथा 21369388 रूपये राशि का धनादेश पारित किया गया। इस लोक अदालत से कुल 658 लोग लाभांवित हुये। इस लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु सचिव प्रकाश कसेर ने सभी न्यायाधीशगणों, कर्मचारियों, अधिवक्ताओं एवं पक्षकारों के प्रति आभार प्रकट किया गया।