भोपाल, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने वर्ष 2018-19 के लिए बिजली दरों का टैरिफ जारी कर दिया है। यह टैरिफ पूरे प्रदेश में 11 मई से लागू होगा। इसके अनुसार बिजली की वर्तमान दरों में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की गई है जबकि स्थायी शुल्क में उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत मिली है। जबकि कंपनियों ने बिजली में लगभग 4 फीसद की बढ़ोतरी करने की मांग की थी लेकिन आयोग ने उसे दरकिनार कर दिया।
प्रदेश में बिजली दरों का नया टैरिफ लागू करने में विद्युत नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों के साथ उपभोक्ताओं को भी नाराज नहीं किया। आयोग ने बिजली की दरों को बढ़ाने की जगह अधिक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को स्थायी प्रभार में कुछ राहत दी है।
दरअसल, उपभोक्ताओं को हर महीने ऊर्जा दर के साथ स्थायी प्रभार भी देना होता है। इसके लिए आयोग ने पूर्व में 75 यूनिट को आधा किलोवॉट अधिकृत भार माना था और बिजली बिलों में गणना उसी के हिसाब से की जाती थी। लेकिन अब इसे छोटी इकाई में बदल दिया गया है।
अब 75 यूनिट तक आधा किलोवॉट ही माना जाएगा लेकिन उसके बाद हर 15 यूनिट की खपत में 100 वॉट का भार मानकर स्थायी प्रभार लिया जाएगा। उपभोक्ताओं को इसका फायदा यह होगा कि अभी तक 75 से एक यूनिट बढ़ते ही स्थायी प्रभारी दोगुना देना होता था लेकिन अब 76 से 90 यूनिट तक 17 से 22 रुपए ही अधिक देने होंगे।
स्थायी प्रभार में ऐसे हुआ परिवर्तन
-यूनिट - राशि प्रति यूनिट रुपए-फिक्स चार्ज
0 से 50 यूनिट - 3.85 - 50 रुपए शहर व 35 रुपए ग्रामीण प्रति कनेक्शन
51 से 100 यूनिट - 4.70- 90 रुपए शहर व 65 रुपए ग्रामीण प्रति कनेक्शन
101 से 300 यूनिट - 6.00 - 20 रुपए शहर व 17 रुपए ग्रामीण प्रति 100 वॉट
(पहले फिक्स चार्ज आधा किलोवाट पर 100 रुपए शहरी व 85 रुपए ग्रामीण था)
300 यूनिट से अधिक - 6.30 - 22 रुपए शहर व 21 रुपए ग्रामीण प्रति 100 वॉट
(पहले फिक्स चार्ज आधा किलोवाट पर 110 रुपए शहरी व 105 रुपए ग्रामीण था)
अन्य दरों में यह परिवर्तन
- अस्थायी कनेक्शन गृह निर्माण के लिए - 8 रुपए 30 पैसे प्रति यूनिट ही रहेगा (फिक्स चार्ज 390 की जगह 300 रुपए शहर व 350 की जगह 250 रुपए ग्रामीण प्रति किलोवॉट पर फिक्स चार्ज) ।
-ग्रामीण क्षेत्रों में बिना मीटर वाले 300 से 500 वॉट तक कनेक्शन वालों से 4 रुपए 30 पैसे प्रति यूनिट और 75 रुपए प्रति कनेक्शन स्थायी प्रभार लिया जाएगा।
- झुग्गी - झोपड़ी वाले अमीटरीकृत घरेलू उपभोक्ताओं को 330 रुपए प्रति महीने देना होगा।
-उपभोक्ता ई-वाहन चार्जिंग कनेक्शन लेता है तो उसे 6 रुपए प्रति यूनिट की दर और 125 रुपए प्रति किलोवाट स्थायी प्रभार देना होगा।
ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन के लिए एचटी कनेक्शन पर 5 रुपए 90 पैसे प्रति यूनिट और 120 रुपए प्रति किलोवाट स्थायी प्रभार लगेगा।
प्रीपेड मीटर वालों को बढ़ावा
प्रदेश में प्री पेड मीटर लगाने वालों को बढ़ाने देने के लिए टैरिफ में उनकी छूट बढ़ा दी गई है। ऐसे मीटर का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को छूट 20 पैसे से बढ़ाकर 25 पैसे प्रति यूनिट कर दी गई है।
रेलवे को मिलेगी छूट
रेलवे जैसे बड़े उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए भी टैरिफ में प्रावधान किया गया है। टैरिफ में नए रेलवे कर्षण भार के लिए ऊर्जा प्रभार में छूट 10 से 15 प्रतिशत तक बढ़ा दी गई है। यह छूट वित्तीय वर्ष 2021-22 तक के लिए होगी।