समय पर सम्पत्तिकर, जल कर जमा नहीं करने पर नहीं लगेगी पेनल्टी

समय पर सम्पत्तिकर, जल कर जमा नहीं करने पर नहीं लगेगी पेनल्टी

कोरोना महामारी के चलते राज्य शासन ने 31 जुलाई तक बिना अधिभार के साथ कर जमा करने की छूट दी

भोपाल, कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के दौरान कई लोग समय पर सम्पत्तिकर, जल कर जमा नहीं कर पाए है। राज्य शासन ने ऐसे लोगों को 31 जुलाई तक बिना अधिभार के साथ कर जमा करने की छूट दी है। इस संबंध में सभी नगरीय निकायोें को निर्देश भी जारी कर दिए गए है। नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी नगर निगम आयुक्तों और सभी नगर पालिका और नगर परिषदों के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को निर्देश दिए है कि 22 मार्च से 15 जून तक की अवधि  को गणना में नहीं लेते हुए सम्पत्ति कर, जलकर और जल उपभोक्ता प्रभार पर अधिभार वसूली नहीं की जाए। 31 जुलाई तक ये सभी कर बिना अधिभार के जमा कराए जाएं। इसके अलावा मध्यप्रदेश में 11 जुलाई, 12 सितंबर और  12 दिसंबर को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नेशनल लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान हितग्राहियों को सम्पत्ति कर अधिभार, जल उपभोक्त प्रभार और जल कर के सरचार्ज में छूट दी जाएगी। इसके लिए भी सभी निकायों को निर्देश जारी किए गए है।