कलेक्टर के निशाने पर कोचिंग संस्थान, नियमों का हर हाल में करना होगा पालन

भोपाल
नवागत कलेक्टर तरुण कुमार पिथोड़े ने राजधानी में बेतरतीब ढंग से संचालित होने वाले कोचिंग संस्थाओं की मनमानी पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। नियम विरुद्ध चल रहे कोचिंग संचालकों को कलेक्टर ने 7 दिन के भीतर नियम का पालन नहीं करने पर संस्थान को सीज करने का फरमान जारी किया है। कलेक्टर की सख्ती से कोचिंग संचालकों में हड़कंप मच गया है। वहीं कलेक्टर ने शहर के एमपी नगर क्षेत्र के कुछ मार्गों को नो व्हीकल जोन के लिए चिन्हांकित करने की रणनीति बनाई है। यानी वाहन सड़क पर पार्क नहीं किए जाएंगे।
पिछले महीने गुजरात के सूरत में एक कोचिंग संस्थान में आगजनी की घटना से सबक लेते हुए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश भर में कोचिंग संस्थाओं की जांच के आदेश दिए थे। जिसके परिपालन में राजधानी में जिला एवं निगम प्रशासन ने कोचिंग संस्थाओं की पड़ताल की। लगभग सभी नामी कोचिंग संस्थान नियमों का पालन नहीं कर रही हैं। अब कलेक्टर ने ऐसी संस्थाओं पर नियमों एवं शर्त पूरी करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया है। कलेक्टर ने कोचिंग संचालकों की बैठक में दो टूक कहा कि नियम तो मानने पड़ेंगे। बच्चों से महंगी फीस वसूलकर सभी मोटी कमाई करने में जुटे हैं।
एमपी नगर जोन 1 एवं दो में कोचिंग संस्थान संचालित हो रहे हैंं। खासकर रेलवे लाइन वाली ठंडी सड़क पर ज्यादातर कोचिंग संस्थान है। इनके पास पार्किंग के लिए जगह नहीं है। ये रेलवे लाइन के किनारे खाली जमीन पर वाहन पार्किंग कराते हैं, जिसका न तो निगम शुल्क वसूलता और न ही रेलवे। पार्किंग की वजह से यहां पेड़ भी नष्ट हो गए हैं। इस खाली जमीन को नो पार्किंग घोषित किया जाएगा या फिर शुल्क देना होगा। कोचिंग संस्थाओं की वजह से एमपी नगर में जाम की स्थिति बनती है। कमर्शियल कॉम्पलेक्स के बाहर सड़क पर कोई भी वाहन पार्क नहीं कर पाएगा। न ही व्यापारी सड़क पर अतिक्रमण कर पाएंगे। ज्यादातर दुकानदार सड़क पर जाली डाल लेते हैं। जिससे जाम की स्थिति बनती है।
इस तरह होगी कार्रवाई
- कोचिंग संचालक और भवन स्वामी को नोटिस
- निगम से मिलकर भवन का टैक्स का सर्वे करना
- कोचिंग संस्थान से यातायात बाधित होता है तो जुर्माना लगेगा।
- आग बुझाने के पर्याप्त इतजाम। प्रशिक्षित कर्मचारी रखना होगा।
- 1 जुलाई से कोचिंग संस्थाओं पर कार्रवाई होगी।
- पुलिस, नगर निगम और जिला प्रशासन मिलकर करेंगे काम।