झीरम कांड मामले में कांग्रेस का आवेदन आयोग ने किया खारिज, वकील ने कहा- जाएंगे हाईकोर्ट

झीरम कांड मामले में कांग्रेस का आवेदन आयोग ने किया खारिज, वकील ने कहा- जाएंगे हाईकोर्ट

बिलासपुर
 जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा आयोग ने 7 जनवरी को झीरम मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए कांग्रेस के उस आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री, मुख्यमंत्री एवं अन्य नेताओं को गवाही के लिए बुलाए जाने की मांग की गई थी।

आयोग ने कांग्रेस को इस संबंध में अपना लिखित आवेदन 15 दिनों में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हंै। आयोग द्वारा आवदेन खारिज किए जाने पर कांग्रेस के अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने हाईकोर्ट में अपील किए जाने की बात कही है। बता दें कि 2013 में कांग्रेस के परिवर्तन यात्रा में झीरम घाटी में हुए माओवादी हमले में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, विद्याचरण शुक्ला, महेंद्र कर्मा समेत कई नेताओं की हत्या कर दी गई थी।

शासन ने इसकी जांच के लिए आयोग का गठन किया और जिसकी कई वर्षों से सुनवाई जारी है। मामले की पिछली सुनवाई में कांग्रेस ने आवेदन देकर कई तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे, केंद्रीय गृह राज्यमंत्री आरपीएन सिंह, तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह को गवाही के लिए बुलाए जाने की मांग की है। कांग्रेस का कहना है इन नेताओं के पास कुछ महत्वपूर्ण सूचना हो सकती है, जिससे आयोग को सच्चाई तक पहुंचने में मदद मिल सके।

वहीं शासकीय अधिवक्ता राजीव श्रीवास्तव ने इसका विरोध किया और कहा है कि शासन के पास जो भी जानकारी थी, आयोग को पहले ही दी जा चुकी है। इन नेताओं को बुलाने का कोई औचित्य नहीं है। 4 अगस्त को मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस मिश्रा ने कांग्रेस के आवदेन पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।