दमोह में कोरोना गाइड लाइन के मुताबिक आज मतदान, मतदान की व्यवस्था में कई बदलाव

दमोह
दमोह विधान सभा सीट पर आज आम दिनों से बिलकुल अलग कोरोना के भीषण संकटकाल में मतदान हो रहा है. इसलिए सामान्य दिनों में होने वाली वोटिंग से उलट कोरोना की मौजूदा स्थिति को देखते हुए मतदान की व्यवस्था में कई बदलाव किये गए हैं. मतदान केंद्र पर सोशल डिस्टेंस, मास्क, ग्लब्ज, पानी, सेनेटाइजर और तापमान लेने की व्यवस्था की गयी है.
कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी तरूण राठी ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि दमोह विधानसभा उप निर्वाचन में वे अपने मतधिकार का उपयोग करें. मास्क लगाकर मतदान केन्द्र में आएं. मतदान केन्द्रों में कोरोना संकट को देखते हुये पर्याप्त व्यवस्थाए की गई हैं. हमें यह सुनिश्चित करना हैं, कि जब भी हम घर से निकलें परिवार और अपनी सुरक्षा के लिए मास्क और दो गज की दूरी का ध्यान रखें. शुक्रवार को स्थानीय पॉलीटेक्निक कॉलेज में मतदान दलों को ईव्हीएम, व्हीव्हीपीएटी सहित अन्य सामग्री देने के बाद 359 मतदान केन्द्रों के लिये पुलिस बल के साथ रवाना किया गया था.
कोई मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे इसके लिए आयोग ने मतदाताओं के लिए वोटर आईडी कार्ड के अलावा 11 प्रकार के दस्तावेजों को भी मान्य किया है. तरूण राठी ने बताया चुनाव आयोग ने आधार कार्ड, मनरेगा जांच कार्ड, पेन कार्ड, बैंकों/डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक, श्रम योजना मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत जारी स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, सेवा नियोक्ता द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त पहचान पत्र, भारत के रजिस्ट्रार जनरल आरजीआई द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज और सांसद/विधायक/विधान परिषद के सदस्य को जारी पहचान पत्र शामिल हैं.
ऐसी रहेगी व्यवस्था
- मतदान केन्द्रों मे सेनेटाइजेशन की व्यवस्था हैं. दो गज की दूरी यानि सोशल डिस्टेंस रखा गया है इसलिए एक मतदान केन्द्र पर अब सिर्फ 01 हजार मतदाता ही मतदान कर सकेंगे. इसलिए नये 70 सहायक मतदान केन्द्र बनाये गये हैं. साथ ही मतदाताओं को मतदान करने के लिए एक हाथ में ग्ल्बस भी पहनाए जाएंगें जो उपयोग होने के बाद वह उतार करके डस्टबीन में फेंक सकेंगे.
- सोशल डिस्टेंस के कारण क्योंकि मतदान की रफ्तार भी कम रहेगी इसलिए मतदान का समय बढ़ाकर सुबह 07 बजे से शाम 07 बजे तक किया गया है. ताकि समय ज्यादा रहेगा जिससे सामाजिक दूरी का पालन हो सकेगा. कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी तरूण राठी ने कहा आयोग के निर्देशानुसार ओपेनियन पोल के समयावधि के दौरान प्रतिबंधित रहेगें. सभी से आग्रह है कि आयोग के निर्देशों का पालन करें.
- चुनाव के लिए हॉल/कमरे परिसर में प्रवेश करते समय सभी व्यक्तियों की थर्मल चेकिंग की जाएगी. सेनिटाइजर साबुन और पानी उपलब्ध कराया जाएगा.
- मतदान कर्मियों और पोलिंग एजेंटों के लिए मतदान केंद्र में बैठने की व्यवस्था सोशल डिस्टेंस के मानकों के अनुसार की जाएगी.
- यदि पोलिंग एजेंट या मतगणना एजेंट का निर्धारित सीमा से अधिक तापमान है, तो पीठासीन अधिकारी उसके रिलीवर की अनुमति देगा.
- मतदाता की पहचान के वक्त मतदाता को फेस मास्क नीचे करना होगा. सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए मतदान अधिकारी के सामने केवल एक मतदाता को खड़े होने की अनुमति होगी.
- मतदाता रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने और मतदान लिए ईवीएम का बटन दबाने के लिए मतदाता को दस्ताना यानि ग्लब दिया जाएगा. उसे पहनकर मतदान करना होगा.
- वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों, शिथिलांग मतदताओं के लिये व्हील चेयर, ट्राइसिकल उपलब्ध कराई जाएगी.