बेटे को अनुकंपा नियुक्ति नहीं देने पर HC ने DGP और SP से मांगा जवाब
रायगढ़
छत्तीसगढ़ के जांजगीर में पदस्थ इंस्पेक्टर पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा नियुक्ति नहीं दिए जाने पर हाईकोर्ट में पुत्र द्वारा दायर की गई याचिका पर कोर्ट ने जांजगीर के डीजीपी और एसपी को नोटिस जारी कर तत्काल जवाब मांगा है.
पूरा मामला
दरअसल, रायगढ़ निवासी शुकलाल अनंत जांजगीर में बतौर इंस्पेक्टर के पद में पदस्थ थे. उनकी मृत्यु हो जाने के बाद पुत्र ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए जांजगीर एसपी को आवेदन दिया था, लेकिन एसपी ने उसके आवेदन को खारिज कर दिया. क्योंकि उसका बड़े भाई सरकारी नौकरी में है.
लिहाजा, मामले को लेकर याचिकाकर्ता ने अधिवक्ता अभिषेक पांडेय के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट में तर्क प्रस्तुत कर बताया कि याचिकाकर्ता का भाई अपने परिवार के साथ अलग रहता है. ऐसे में याचिकाकर्ता और उसकी मां पूर्णता मृतक इंस्पेक्टर पर आश्रित थे.
मामले में अधिवक्ता ने पूर्व में हाईकोर्ट द्वारा सुलोचना नेताम विरुद्ध छत्तीसगढ़ शास्त्र के वाद में दिए गए निर्णय का हवाला दिया. मामले में सुनवाई को कोर्ट ने स्वीकार करते हुए डीजीपी और जांजगीर एसपी को नोटिस जारी कर तत्काल जवाब मांगा है.