भोपाल के मिन्टो हॉल में 24 जून को "राइट टू वॉटर कार्यशाला

भोपाल के मिन्टो हॉल में 24 जून को "राइट टू वॉटर कार्यशाला

 भोपाल
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा 'राइट टू वाटर'' विषय पर 24 जून को मिन्टो हॉल में कार्यशाला आयोजित की गई है। कार्यशाला में राइट टू वाटर कानून को वास्तविकता के धरातल पर लाने के लिये देश के जाने-माने जल शास्त्रियों से साथ विमर्श के साथ ही जल-संसद भी आयोजित होगी।

प्रमुख सचिव संजय कुमार शुक्ला ने बताया कि प्रदेश के नागरिकों के लिये 'पर्याप्त पानी-पहुँच में पानी' और 'पीने योग्य पानी' का कानूनी अधिकार लागू करने की दिशा में यह पहला कदम है। वर्षा की एक-एक बूंद को सहेजने से लेकर न्यायपूर्ण वितरण तक सब कुछ कानूनी रूप से न सिर्फ परिभाषित होगा, बल्कि सुनिश्चित किया भी जायेगा।

पुराने तालाबों का संवर्धन और संरक्षण तथा प्रदेश की सभी वाटर बॉडी का कैचमेंट एरिया प्रोटेक्शन एक्ट इस कानून का हिस्सा होगा। पानी का पुन: उपयोग (रि-साइकलिंग), वाटर रिचार्जिंग, ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट प्लान आदि को भी इस कानू में समाहित किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि सभी विभागों की पहली प्राथमिकता पानी हो। स्थानीय निकाय और ग्रामीण विकास विभाग भी 'पानी पहले'' की नीति पर काम करेंगे।