मतदान के दौरान इवीएम मशीन का फोटो खिचकर सोशल मीडिया में वायरल करने पर एफ.आई.आर. दर्ज करने के निर्देश

कवर्धा
 कबीरधाम जिले के श्री जयराम साहू द्वारा मतदान करते समय इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन की फोटो खीच कर सोशल मीडिया में वायरल करने की कृत्य को जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अवशीन कुमार शरण ने संज्ञान में लिया है। जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग अधिकारी श्री विपुल गुप्ता ने जयराम साहू के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश बोडला थाना प्रभारी को दिए है। जयराम साहू बोडला विकासखण्ड के ग्राम पोड़ी का रहने वाला है। उन्होने मतदान केन्द्र में सुरक्षा बलों की नजरों से मोबाईल छिपाकर मतदान केन्द्र के इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन तक ले गया और वहां मतदान करते हुए इसकी तस्वीर ली और उसे सोशल मीडिया में वायरनल भी किया। इस कृत्य पर श्री साहू के विरूद्ध निर्वाचन नियमों व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए कहा गया है।

 उल्लेखनीय है कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ द्वारा जारी निर्देशानुसार, निर्वाचन संचालन नियम 1961 के नियम 49 एम व लोक प्रतिनिधित्व 1951 की धारा 128 के अंतर्गत मतदान देने वाला व्यक्ति तथा अंधे,शिथिलांग व्यक्ति की मत देने हेतु सहायक सहित मतदान अभिकर्ता के लिए भी मतदान की गोपनीयता बनाए रखना बाध्यकर है, जिसके उल्लघंन के लिए 03 माह का कारावास और अर्थदण्ड का प्रावधान है।