मुख्य सूचना आयुक्त सहित सूचना आयुक्तों की नियुक्तियों को हाईकोर्ट में चुनौती

मुख्य सूचना आयुक्त सहित सूचना आयुक्तों की नियुक्तियों को हाईकोर्ट में चुनौती

जबलपुर
मुख्य सूचना आयुक्त व दो सूचना आयुक्तो की नियुक्तियों को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। दायर मामले में कहा गया है कि उक्त नियुक्ति प्रक्रिया में सर्वो'च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया गया है। जस्टिस नंदिता दुबे की एकलपीठ ने मामले में बुधवार को सुनवाई करते हुए सभी अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये है।

यह मामला मंदसौर निवासी आरटीआई एक्टिविस्ट श्रीमती रूपाली दुबे की ओर से दायर किया गया है। जिसमें कहा गया है कि सर्वो'च न्यायालय द्वारा विगत 14 फरवरी को पारित आदेश में कहा गया था कि मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्तो की नियुिक्त के सर्च कमेटी नियुक्त की जाये। सर्च कमेटी प्राप्त आवेदनों की मैरिट के आधार पर स्क्रूटनी कर शार्ट लिस्ट तैयार करेगी। इस समूची प्रक्रिया की जानकारी सरकारी बेवसाइट में अनिर्वाय थी। सर्वो'च न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किये बिना ही मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में केबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह तथा विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव की तीन सदस्यीय टीम ने 20 फरवरी 2019 को मुख्य सूचना आयुक्त तथा दो सूचना आयुक्त के नाम पर मुहर लगाते हुए उनके नामों की सिफारिश रा'यपाल के पास भेज दी।

याचिका में कहा गया है कि जिन व्यक्तियों की नियुक्ति की गयी है, उनके चयन के आधार को भी सार्वजनिक करना था। सरकार ने इस दिशा-निर्देश का भी पालन नहीं किया। इतना ही नहीं नियुक्ति प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया गया और न ही पारदर्शिता बरती गयी है।