रैपिड एंटीजन किट द्वारा सभी अस्पताल और लैब कर सकेंगे कोरोना जांच,जो नियमानुसार पंजीकृत हैं

रायपुर
कोरोना संक्रमण को ध्यान मे रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य में नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत सभी अस्पतालों और लैब को रैपिड एंटीजन किट द्वारा संभावित कोरोना संक्रमित मरीजों की जांच करने हेतु अनुमति प्रदान की गई है।
रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू करने के इच्छुक नर्सिंग होम और प्राइवेट लैब संबंधित जिलाधीश कार्यालय और मुख्य चिकित्सा अधिकारी से संपर्क कर रैपिड एंटीजन टेस्ट किट द्वारा जांच का यह कार्य आरंभ कर सकते हैं। कोविड की जांच हेतु राज्य द्वारा समय समय पर निर्धारित शुल्क ही लिया जा सकेगा। पाजिटिव मरीजों की जानकारी तत्काल व निगेटिव मरीजों की एन्ट्री 24 घंटे के भीतर आईसीएमआर अनिवार्य रूप से किया जाना होगा। लोक स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव रेणु जी.पिल्ले के हवाले से जारी किया गया है।