शादी की उम्र नहीं होने पर भी एक साथ रह सकते हैं बालिग लड़का-लड़की: HC
प्रयागराज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि शादी की उम्र नहीं होने के बावजूद भी बालिग होने पर लड़का-लड़की लिव-इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। इस मामले में किसी को भी इस बात का अधिकार नहीं है कि वे इस मामले में दखल दें। हाईकोर्ट ने यहां तक कहा कि इस मामला में लड़का-लड़की के माता-पिता को भी आपत्ति जताने का हक नहीं है।
जानकारी मुताबिक जस्टिस कौशल जयेन्द्र ठाकेर ने एक कपल द्वारा दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई के दौरान यह बात कही। कोर्ट ने कपल के मां-बाप और अन्य लोगों को भी उनके जीवन में दखल ना देने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए कई फैसलों का भी जिक्र किया। हाईकोर्ट बेंच ने कहा कि बालिग लड़की-लड़की को साथ रहने का पूरा अधिकार है और किसी को भी उनके शांतिपूर्ण जीवन में दखल देने का अधिकार नहीं है।
उल्लेखनीय है कि इस साल की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने जीवनसाथी चुनने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया था। इसके बाद कोर्ट ने कहा था कि 2 बालिग युवक-युवती की शादी में परिवार, समुदाय आदि को दखल देने का कोई अधिकार नहीं है।