संबित पात्रा प्रेस कांफ्रेंस मामले में कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट

भोपाल
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सड़क पर प्रेस कांफ्रेंस करने के मामले में फंसे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा की गिरफ्तारी को लेकर जिला कोर्ट ने पुलिस से रिपोर्ट मांगी है. कांग्रेस की शिकायत के बाद आचार संहिता के उल्लंघन के तहत पात्रा पर एफआईआर दर्ज हुई थी. इस मामले में परिवाद भी लगाया गया था.
कोर्ट ने परिवाद को लेकर एमपी नगर थाना पुलिस से पात्रा की गिरफ्तारी की स्थिति और आगे की जांच की स्थिति को लेकर पूरी जांच रिपोर्ट मांगी है. कोर्ट ने 20 दिसंबर तक रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं. समय से पहले प्रेस कांफ्रेंस करने को लेकर पुलिस एफआईआर में संबित पात्रा का नाम जोड़ते हुए उन्हें आरोपी बनाया था.
बता दें कि भोपाल के एमपी नगर इलाके में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा की प्रेस कांफ्रेंस की शिकायत कांग्रेस ने चुनाव आयोग में की थी. इसके बाद कलेक्टर द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट में चुनाव आयोग ने बीजेपी को आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया है. मामले में एडीएम ने धारा 188 के तहत कार्रवाई की सिफारिश की थी और पुलिस को पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे.
संबित पात्रा ने भोपाल स्थित नेशनल हेराल्ड की बिल्डिंग के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. इस दौरान उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भ्रष्ट बताया. हेराल्ड मामले को 'क्लासिक केस' बताते हुए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि सोनिया और राहुल गांधी को इस केस में जवाबदेह बनाया जाना चाहिए. उन्हें जेल भेज देना चाहिए.