सबूत लाइए ऐसी कार्रवाई करेंगे कि कमिश्नर पछताएंगे: SC

नई दिल्ली
सारदा चिटफंड घोटला में कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा। याचिका में सीबीआई ने कोर्ट से निवेदन किया था कि वह राजीव कुमार को जांच में सहयोग करने का निर्देश दें। साथ ही सीबीआई ने राजीव कुमार पर अबतक हुई इन्वेस्टिगेशन में साथ न देने का आरोप भी लगाया है।
'...तो राजीव कुमार को पछताना पड़ेगा'
सीबीआई द्वारा राजीव कुमार पर सबूत नष्ट करने का भी आरोप लगाया गया है। इसपर चीफ जस्टिस ने कहा, 'अगर कोलकाता पुलिस कमिश्नर ने सबूत नष्ट करने की कोशिश की है, तो उससे जुड़े साक्ष्य हमारे सामने लाए जाएं, इसपर ऐसी कार्रवाई होगी कि उन्हें पछताना पड़ेगा।'
बता दें कि अपनी याचिका में सीबीआई ने कहा था कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को कई बार समन किया गया था, लेकिन उनकी तरफ से जांच में कोई सहयोग नहीं किया जा रहा था और वह इन्वेस्टिगेशन में बाधाएं भी पैदा कर रहे थे।
सीबीआई के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में सलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए थे। उन्होंने रविवार के घटनाक्रम का जिक्र करते हुए कहा, 'वेस्ट बंगाल पुलिस द्वारा सीबीआई के जॉइंट कमिश्नर के घर पर पहरा लगाकर उन्हें और उनके परिवार को बंधक बना लिया गया था। फिर सीबीआई के अंतरिम डायरेक्टर द्वारा कई फोन कॉल करने के बाद फोर्स को वहां से हटाया गया।'
कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पेश सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कोलकाता कमिश्नर चिट फंड केस में आरोपी नहीं बल्कि सिर्फ एक गवाह हैं। इसपर बेंच ने मंगलवार की तारीख देते हुए कहा कि राज्य सरकार अपने बचाव में तथ्य तैयार रखे।