स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
पटना
सूबे के स्कूलों की सुरक्षा को लेकर पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कई सवाल किए। अदालत के एक भी सवाल का जवाब राज्य सरकार की ओर से नहीं दिया गया। तब कोर्ट ने सरकार को बिंदुवार जवाब देने का आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति ज्योति शरण तथा न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने हेल्पिंग ह्यूमन की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। आवेदक के वकील कल्याण शंकर तथा स्मिता श्रीयश ने कोर्ट को बताया कि राज्य के स्कूलों की सुरक्षा को लेकर सरकार ने मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा योजना लागू की है लेकिन योजना के तहत स्कूलों को कोई सुरक्षा नहीं दी जा रही है। कोर्ट ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को जवाबी हलफनामा दायर कर पूरी जानकारी देने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने यह पूछे सवाल :
- स्कूल भवन की सुरक्षा के लिए की गई कार्रवाई।
-स्कूल में आग से बचाव के लिए बिजली उपकरणों के रखरखाव पर की गई कार्रवाई।
- स्कूली बच्चों के लिए शुद्ध पेयजल आपूर्ति पर की गई कार्रवाई।
- छुट्टी के बाद बच्चों के लिए यातायात सुरक्षा पर की गई कार्रवाई।
- स्कूल के समीप फुट ओवरब्रिज के बारे में पूरी जानकारी।
- स्कूल तथा उसके आसपास सीसीटीवी है या नहीं।
- स्कूल के कर्मियों का पुलिस वेरिफिकेशन किया गया है या नहीं।
- स्कूल के समीप नशीले पदार्थों की बिक्री पर पूरी तरह लगाम लगाने के बारे में की गई कार्रवाई।
- स्कूल में कार्यरत शिक्षकों को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया गया है या नहीं।