जनधन खाताधारकों को बैंक की किसी भी सर्विस पर नहीं लगेगा टैक्स
रायपुर
नया साल आने को है और जीएसटी में बहुत सी सौगातें दी गई है। इनमें जीएसटी दरों में हुए बदलाव के साथ ही बहुत सी ऐसी बातें हैं, जिन्हें जानना आपके लिए आवश्यक है। सबसे पहले आपको बता दें कि अब जनधन खाताधारकों को भी बैंक की किसी भी सर्विस के लिए कोई टैक्स नहीं लगेगा। आयकर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष विजय मालू ने यह जानकारी दी।
उन्होंने जीएसटी की 31वीं कौंसिल मीटिंग में हुई निर्णयों को फायदेमंद कहा। उन्होंने बताया कि टीवी पर किए गए जीएसटी की दरों में बदलाव से अब 20000 तक की टीवी में सीधे-सीधे 2000 रुपये का फायदा होगा। इसके साथ ही डिजिटल कैमरा, रिकार्डर, पॉवर बैंक भी सस्ते होंगे। इन चीजों को सस्ता करने के साथ ही जीएसटी की एनुअल रिटर्न भरने की तारीख 31 मार्च 2019 से बढ़ाकर 30 जून 2019 कर दिया गया है।
व्यापारियों के लिए यह काफी राहत भरा है। उन्होंने कहा कि जीएसटी का यह नया बदलाव उपभोक्ताओं और करदाताओं दोनों के लिए राहत वाली है। इसके साथ ही सिनेमा के शौकीनों को भी अब सस्ती टिकट मिलेगी। जीएसटी रिफंड को पूरी तरह से ऑनलाइन किया जा रहा है।
व्हील चेयर हुआ सस्ता-
व्हील चेयर पर लगने वाली जीएसटी दर 28 फीसद से घटाकर 23 फीसद कर दिया गया है। यानि 10000 रुपये तक का व्हील चेयर अब 8000 रुपये में मिलेगा।
अलग-अलग मदों में रहने वाला कैश लेजर होंगे एक मद में-
उपभोक्ताओं व करदाताओं के फायदे के लिए अब अलग-अलग मदों में रहने वाला कैश लेजर एक मद में कर दिया गया है। इससे टैक्स पटाने में काफी राहत मिलेगी।