जिला निर्वाचन अधिकारी ने ली पे्रस कांफ्रेंस
जशपुरनगर
जिला निर्वाचन अधिकारी एंव कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला ने जिले के पिं्रट मीडिया एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के पत्रकारों की प्रेंस कांफ्रेस रविवार दोपहर 2 बजे से ली। कलेक्टर डॉ.शुक्ला ने बताया कि 20 नवम्बर मंगलवार को प्रातः 8 बजे से सांय 5 बजे तक जिले में द्वितीय चरण का मतदान होना है। मतदान दिवस एवं मतदान समाप्ति के पूर्व के 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होते है। आदर्ष आचार संहिता के साथ-साथ इस दौरान अन्य कई सावधानियांे का पालन सभी को करना होता है।
उन्होंने बताया कि निर्वाचन हेतु कलेक्ट्रेट में एक मीडिया सेल बन रहा है। मतदान दिवस की अवधि में निर्वाचन संबंधित कोई भी समाचार संबंधित रिर्पोटिंग अधिकारीसे पुष्टि करने के पष्चात् ही प्रसारित करें। ताकि अनावष्यक भ्रांति न फैले और निर्वाचन प्रक्रिया पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। मतदान समाप्त होने के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान किसी ओपिनियन पोल या एग्ज़िट पोल के परिणाम का प्रकाषन, प्रचार-प्रसार या प्रसारण किसी भी रूप में प्रिंट, इलेक्ट्रानिक या अन्य किसी मीडिया द्वारा, प्रतिबंधित है। उम्मीदवार मतदान पूरा होने के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान सिनेमा, दूरदर्षन या अन्य माध्यमों से जनता के लिए कोई निर्वाचन संबंधी विषय वस्तु प्रदर्षित नहीं कर सकता है।
उन्होंने आगे बताया कि मतदान के दिन केवल वहीं पत्रकार बंधु मतदान केन्द्र में प्रवेष कर सकते हैं जिनके पास ECIद्वारा जारी पास है। पत्रकार केन्द्र के अंदर फोटो/वीडियो ले सकते है किंतु उन तस्वीरों/वीडियो का एंगल ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे मतदान की गोपनीयता भंग होती हो। इसका आषय है कि आप मतदाता की मतदान करते हुए ऐसी तस्वीर नहीं ले सकते जिससे यह पता चले कि उसने किसे वोट दिया है। साथ ही आप वीवीपैट से निकलती पर्ची की तस्वीर/वीडियो नहीं ले सकते। एक समय पर एक ही पत्रकार/कैमरामैन मतदान केन्द्र के अंदर जाए। मतदाता की बाईट इत्यादि केन्द्र से 100 मीटर की दूरी पर ही ली जा सकती है।
उन्होंने बताया कि प्रिंट मीडिया में भी मतदान दिवस एवं मतदान दिवस के एक दिवस पूर्व प्रकाशित होने वाले राजनैतिक विज्ञापन का अधिप्रमाणन जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय एमसीएमसी कमेटी से करवाना आवश्यक है। इस तरह 19 एवं 20 नवम्बर को प्रकाशित होने वाले राजनैतिक पार्टी, अभ्यर्थी या अन्य संस्था के राजनैतिक विज्ञापन का प्री-सर्टिफिकेशन आवश्यक है।
जिले में 6 लाख 30 हजार 227 मतदाताओं हेतु 846 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं जिसमें से 15 आदर्ष मतदान केन्द्र एवं 2 संगवारी मतदान केन्द्र हैं। संगवारी मतदान केन्द्र केवल महिला मतदाताओं के लिए हैं एवं 8 आदर्ष दिव्यांग मतदान केन्द्र बनाए गए है। जिले में 3018 डाक मतपत्र जारी किए गए है, एवं जिले के 1550 सेवा मतदाताओं को ई-डाक मतपत्र जारी किए हैं। दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देषानुसार लाने ले जाने के लिए दिव्यांग मितान की व्यवस्था की गई है। मतदान केन्द्रों पर दिव्यांगों के लिए विषेष सुविधा भी उपलब्ध कराया गया है। कुल 451 संवेदनषील मतदान केन्द्रों में से अति संवेदनषील मतदान केन्द्र 110 है और राजनैतिक रूप से संवेदनषील मतदान केन्द्र की संख्या 341 है और 16 वल्नरेबल मतदान केन्द्र है। सुरक्षा व्यवस्था हेतु कुल 36 कंपनी फोर्स की तैनाती की गई है।