बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह के संबंध में बैठक आयोजित
बेमेतरा
बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर 10 जून से 15 जून 2019 तक बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह के रूप में मनाया जायेगा। उक्त परिपेक्ष्य में 04 जून 2109 को टास्क फोर्स की बैठक कलेक्टर बेमेतरा के अध्यक्षता में संपन्न हुई। जिसमें बाल श्रम के प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा हुई। जिसके उल्लंघन की दशा में 06 माह से 03 वर्ष की कारवास एवं 20 हजार से 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड का प्रावधान है।
कलेक्टर महादेव कावरे द्वारा बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह मनाए जाने के संबंध में दिशा निर्देश दिया गया। बालक श्रम किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनिमयन) अधिनियम 1986, संशोधित अधिनियम 2016 के प्रावधान अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बालकों का नियोजन पूर्णतः प्रतिबंधित है एवं 14 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के किशोरों का 107 अधिसूचित खतरनाक व्यवसाय/प्रक्रियाओं में नियोजन पूर्णतः प्रतिबंधित है। मुख्य प्रतिबंधित क्षेत्र कारखाना, होटल एवं ढाबा, बीडी उद्योग, ईट भट्ठा, खपरेल निर्माण, निर्माण कार्य, पत्थर खदान, आटोमोबाईल वर्क्स शॉप, गैरेज, खाद्य प्रसंस्करण आदि शामिल है। बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह के अंतर्गत जिले में टास्क फोर्स गठित है। जिसमें विशेष तौर पर जिले में संचालित ढाबों, रेस्टोरेन्ट, होटलों एवं अन्य संस्थानों में नियोजित बच्चों की छापामार कार्यवाही की जाएगी।
संस्थानों में पोस्टर वितरण एवं स्थानीय स्वयं सेवी संस्थाओं, शिक्षण संस्थाओं, ग्राम पंचायत के माध्यम से बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह के संबंध में जागरूकता अभियान का भी आयोजन किया जाएगा। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, जनपद पंचायत, श्रम, चिकित्सा विभाग एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
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