भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान दिवस के लिए राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता जारी
जांजगीर-चांपा
कलेक्टर श्री नीरज कुमार बनसोड़ ने आज यहां बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान दिवस पर राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता जारी की है। जारी आदर्श आचार संहिता के अनुसार सभी राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों को चाहिए कि मतदान शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से हो। इस बात की पूरी स्वतंत्रता हो कि वे बिना किसी परेशानी या बाधा के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
निर्वाचन कर्तव्य पर लगे हुए अधिकारियों के साथ सहयोग करें। अपने प्राधिकृत कार्यकर्ताओं को उपयुक्त पहचान पत्र प्रदान करें। इस बात से सहमत हो कि मतदाताआंे को उनके द्वारा दी गई पहचान पर्चियां सादे (सफेद) कागज पर होगा और उन पर कोई प्रतीक, अभ्यर्थी का नाम या दल का नाम नहीं होगा। मतदान के दिन और उसके पूर्व के 48 घंटे के दौरान किसी को शराब पेश या वितरित ना करें। सार्वजनिक दलों और अभ्यर्थियों द्वारा मतदान केन्द्रांे के निकट लगाये गये कैम्पों के नजदीक अनावश्यक भीड़ इकठ्ठी न होने दें। जिससे दलों और अभ्यर्थियों के कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों में आपस में मुकाबला और तनाव न हो पाये। यह सुनिश्चित करें कि अभ्यर्थियों के कैम्प साधारण हो उन पर कोई पोस्टर, झण्डे, प्रतीक या कोई अन्य प्रचार सामाग्री प्रदर्शित न की जाए। कैम्पों मंे खाद्य पदार्थ पेश न किये जाए और भीड़ न लगायी जाये।
मतदान के दिन वाहन चलाने पर लगाये जाने वाले निर्बधनों का पालन करने में प्राधिकारियों के साथ सहयोग करें और वाहनों के लिए परमिट प्राप्त कर लें और उन्हंे उन वाहनों पर ऐसे लगा दें जिससे ये साफ-साफ दिखाई देते रहें। इसी तरह मतदाताओं के सिवाय कोई भी व्यक्ति निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये विधिमान्य पास के बिना मतदान केन्द्रों मंे प्रवेश नही करेगा। निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेक्षको की नियुक्ति की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान दिवस के लिए जारी आदर्श आचार संहिता का पालन करने का आग्राह किया है।