मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनांतर्गत आवेदन आमंत्रित

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनांतर्गत आवेदन आमंत्रित

अम्बिकापुर
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनांतर्गत स्वयं का रोजगार स्थापित करने के इच्छुक शिक्षित बेरोजगार युवक एवं युवतियों से आवेदन आमंत्रित किया गया है। स्वरोजगार स्थापित करने के इच्छुक युवा अपना आवेदन जिला एवं व्यापार केन्द्र अम्बिकापुर के महाप्रबंधक कार्यालय में जमा कर सकते है। योजना के तहत व्यवसाय, सेवा एवं उद्योग इकाई की स्थापना के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

आवेदक को न्यूनतम आठवीं कक्षा उत्तीण होना अनिवार्य है, तथा छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक की उम्र 18 से 35 वर्ष के मध्य होना चाहिये। अनुसूचित जाति , जन जाति ,अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, निःशक्तजन उद्यमी, नक्सल प्रभावित परिवार के सदस्य, सेवानिवृत्त सैनिक हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी।

आवेदन के परिवार की वार्षिक आयु 3 लाख रूपये से अधिक नहीं होना चाहिये। आवेदक को दो प्रतियों में आवेदन के साथ विस्तृत परियोजना प्रपत्र, राशन कार्ड एवं स्थाई निवासी प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग लाईसेंस कोई भी एक शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निःशक्तजन, भूतपूर्व सैनिक, अल्पसंख्यक, जाति संबंधी प्रमाण पत्र आदि आवश्यकतानुसार जमा करना होगा। योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु कार्यालय, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र अम्बिकापुर जिला-सरगुजा में सम्पर्क किया जा सकता है।