वेटरनरी यूनिवर्सिटी के कुलपति के खिलाफ ज्यादती का केस दर्ज
जबलपुर
नानाजी देशमुख वेटरनरी विवि के कुलपति डॉ. पीडी जुयाल के खिलाफ नौकरी दिलाने के नाम पर एक महिला का देह शोषण करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में कुलपति के खिलाफ न्यायालय ने एफआईआर के आदेश दिए थे, लेकिन उन्होंने स्टे ले लिया था। दो दिन पहले ही हाईकोर्ट ने स्टे खारिज कर दिया। महिला का आरोप है कि जुयाल ने उसे नौकरी का झांसा देकर देह शोषण किया।
जबलपुर निवासी महिला ने जुयाल के खिलाफ शिकायत की है कि नौकरी का झांसा देकर जुयाल ने उसे गेस्ट हाउस में मिलने के लिए बुलाया। वहां उसने शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया। मना करने पर ऑफिस में बुलाकार बलात्कार किया। उसके बाद रीवा के एक होटल में भी उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए और अश्लील फोटो खींचे।
हाईकोर्ट में पीड़िता द्वारा दर्ज कराए गए परिवाद को हाईकोर्ट में झूठा बताते हुए चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने पीड़िता के हाजिर न होने तक कुलपति के विरुद्ध एफआइआर दर्ज नहीं करने का अंतरिम निर्देश दिया था। इस मामले में सुनवाई करते हुए शुक्रवार को कोर्ट ने एफआइआर दर्ज करने पर लगी रोक हटा ली थी। सिविल लाइन पुलिस के अनुसार पीडि़ता की रिपोर्ट पर आरोपी कुलपति जुयाल के विरुद्ध भादंवि की धारा 376, आइटी एक्ट की धारा 67, 67 ए के तहत प्रकरण दर्ज किया है।