झूठी जानकारी देने के लिए अमेजन पर 202 करोड़ का जुर्माना 

झूठी जानकारी देने के लिए अमेजन पर 202 करोड़ का जुर्माना 

नई दिल्ली। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 2019 फ्यूचर डील में झूठी और गलत जानकारी और तथ्यों को दबाने के लिए अमेजन पर 202 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। सीसीआई ने अमेजन को 60 दिनों की अवधि के भीतर फिर से विस्तृत फॉर्म आईआई दाखिल करने के लिए कहा है। सीसीआई में फ्यूचर कूपन्स की तरफ से जारी एक शिकायत पर सुनवाई हो रही थी, जिसके जरिए फ्यूचर कूपन्स उम्मीद कर रहा था कि फ्यूचर ग्रुप में अमेजन के निवेश की मंजूरी को रद्द कर दिया जाए। सीसीआई ने अपने आदेश में कहा है कि अब यह जरूरी है कि डील का फिर से आकलन किया जाए। सीसीआई ने अमेजन-फ्यूचर डील मामले में कुल 57 पन्नों का आदेश जारी किया है।