34 हाथियों की मौत मामला: हाई कोर्ट ने चार सप्ताह में मांगा जवाब
बिलासपुर
छत्तीसगढ़ में साल 2005 से 2017 के बीच बिजली के करेंट से 34 हाथियों की मौत हो गई थी. इस मामले में हाई कोर्ट बिलासपुर ने मंगलवार को विद्युत वितरण कंपनी को नोटिस जारी किया है. नोटिस में कंपनी को चार सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए हैं. मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की डिवीजन बैंच में हुई.
बता दें कि नितिन सिंघवी ने हाई कोर्ट बिलासपुर में याचिका दायर की है0 इसमें बताया गया है कि प्रदेशभर में बिजली का करंट लगने से साल 2005 से साल 2007 के बीच 34 हाथियों की मौत हो गई. करंट से हाथियों की मौत को रोकने के लिए विद्युत वितरण कंपनी को उचित प्रबंध करने चाहिए.
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका के माध्यम से विद्युत लाईन की ऊंचाई को बढ़ाने की मांग की है. इसी मामले में आज सुनवाई हुई. कोर्ट के आदेश के बाद अब कंपनी द्वारा मामले में पक्ष रखा जाएगा. याचिकाकर्ता की मांग पर कंपनी अपना पक्ष रखेगी.