अनियमितता के विरुद्ध मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जीरो टॉलरेंस नीति
सांगानेर के पालड़ी परसा गांव का मामला
जयपुर। राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक पारदर्शिता, जवाबदेही एवं सुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अनियमितता और गड़बड़ी करने वाले कार्मिकों के विरुद्ध जीरो टोलरेंस नीति को सख्ती से लागू किया जा रहा है। इसी क्रम में तहसील सांगानेर के पालड़ी परसा गांव में पेटा तालाबी भूमि को बंजर अथवा बारानी भूमि के तौर पर किस्म परिवर्तन करने के प्रकरण को राज्य सरकार ने बेहद गंभीर अनियमितता माना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों की अनुपालना में प्रकरण में संलिप्त तहसीलदार सहित चार कार्मिकों के विरुद्ध त्वरित एवं सख्त कार्यवाही अमल में लाई गई है।
प्रकरण में राजस्व मंडल ने सांगानेर तहसीलदार कार्तिकेय लाटा एवं नायब तहसीलदार सूरज सिंह बैरवा को त्वरित प्रभाव से निलंबित कर दिया। वहीं, जांच कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर पटवार हलका देवलिया की हाल पटवारी श्रीमती नयनसी वर्मा एवं पटवार हलका देवलिया के तत्कालीन पटवारी हाकिम सिंह गुर्जर को पूरे प्रकरण में संलिप्तता पाए जाने पर त्वरित प्रभाव निलंबित कर दिया है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी लापरवाही, गड़बड़ी या अनियमितता को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया है कि प्रत्येक शिकायत का त्वरित संज्ञान लेते हुए समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही, दोषी कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए, जिससे भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो।

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