Income Tax: रिटर्न की डेडलाइन फिर बढ़ाई 

Income Tax: रिटर्न की डेडलाइन फिर बढ़ाई 

नई दिल्ली। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने इनकम टैक्स एक्ट के तहत आने वाले कुछ फॉर्म को भरने की डेडलाइन एक बार फिर बढ़ा दी है। सीबीडीटी ने देखा कि टैक्सपेयर्स और दूसरे स्टेकहोल्डर्स को इन फॉर्म्स को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भरने में दिक्कत आ रही, इसलिए इन फॉर्म्स की डेडलाइन बढ़ाने का फैसला किया। दरअसल, आयकरदाताओं को नए इनकम टैक्स पोर्टल incometax.gov.in पर रिटर्न फाइल करने में अभी भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।  

फॉर्म नंबर- 1
वित्त वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म नंबर एक में इक्वलाइजेशन लेवी स्टेटमेंट, जिसे 30 जून, 2021 को या उससे पहले दाखिल करना आवश्यक था, इसकी डेडलाइन को आगे बढ़ाकर अब 31 अगस्त, 2021 तक कर दिया गया है। सीबीडीटी ने इससे पहले इसकी डेडलाइन को 25 जून से बढ़ाकर 31 जुलाई, 2021 किया था।

पेंशन फंड - फॉर्म नंबर II SWF 
30 जून, 2021 को खत्म तिमाही के लिए पेंशन फंड की ओर से भारत में किए जाने वाले हर निवेश के लिए फॉर्म नंबर II SWF में दी जाने वाली सूचना को 31 जुलाई या इससे पहले पूरा करना आवश्यक होता है। अब इसकी डेडलाइन को बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया गया है।

फॉर्म 15CC की डेडलाइन बढ़ी
30 जून, 2021 को खत्म तिमाही के लिए किए गए रेमिटेंस के संबंध में ऑथराइज्ड डीलर की ओर से दिए जाने वाले फॉर्म संख्या 15CC में तिमाही स्टेटमेंट को 15 जुलाई, 2021 को या उससे पहले देना जरूरी होता है, अब इसकी डेडलाइन को बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है।

इनवेस्टमेंट फंड - फॉर्म नंबर 64D
वित्त वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म संख्या 64D में एक इनवेस्टमेंट फंड की ओर से अपने यूनिटहोल्डर को भुगतान या जमा की गई आय का विवरण, रूल 12CB के तहत 15 जून को या उससे पहले करना जरूरी है। अब इसकी डेडलाइन को बढ़ाकर 15 सितंबर, 2021 कर दिया गया है।

सॉवरेन वेल्थ फंड - फॉर्म नंबर 10BBB 
30 जून, 2021 को खत्म तिमाही के लिए सॉवरेन वेल्थ फंड की ओर से भारत में किए जाने वाले हर निवेश के लिए फॉर्म नंबर 10BBB में दी जाने वाली सूचना को 31 जुलाई या इससे पहले पूरा करना आवश्यक होता है। अब इसकी डेडलाइन को बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया गया है।